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देहरादून शहर में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिए ये आदेश

देहरादून शहर में ई रिक्शा के संचालन के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई, एसएसपी को 10 दिन के भीतर लेना होगा फैसला

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 23, 2026 at 4:30 PM IST

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नैनीताल: देहरादून शहर में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शों के मामले में दायर याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने देहरादून एसएसपी से कहा है कि ई रिक्शा संचालकों के मामले में 10 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण कर निर्णय लें. साथ में कोर्ट ने याचिका को जनहित का रूप देते हुए इस मामले में अधिवक्ता दुष्यंत मैनोली को न्यायमित्र नियुक्त कर दिया है.

आज यानी 23 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमित्र की तरफ से कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि राज्य में आए दिन लोग जाम से परेशान हैं. पार्किंग होने के बाद भी लोग निर्धारित पार्कों में अपने वाहनों को पार्क नहीं कर रहे हैं, उनकी ओर से कोर्ट के सामने दुबई जैसे देश का उदाहरण देने के साथ राज्य की परिवहन निगम की नियमावली व यातायात पुलिस की नियमावली के साथ कुछ खबरों से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. जिसमें कहा गया कि प्रदेश के शहरों को कैसे जाम मुक्त किया जा सकता, इसके लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन व जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है.

ई रिक्शा संचालकों ने रखी अपनी समस्या: वहीं, सुनवाई के दौरान दून ई रिक्शा से जुड़े लोगों की तरफ से कहा गया कि एसएसपी की ओर से एक निर्णय लेकर उनके संचालन के समय को प्रतिबंधित कर दिया गया है. जबकि, अन्य वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. जिसकी वजह से ई रिक्शा संचालकों के ऊपर रोजी रोटी का खतरा उत्पन्न हो गया है. जो समय उनके संचालन के लिए तय किया है, उस वक्त उन्हें सवारियां नहीं मिल पा रही हैं. इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए.

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