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साक्ष्य मिटाने और धमकी मामले में सजा काट रहे व्यक्ति को हाईकोर्ट ने किया रिहा

नैनीताल हाईकोर्ट ने साक्ष्य मिटाने और आपराधिक धमकी के मामले में सजा काट रहे सिरमौर सिंह को रिहा किया.

NAINITAL HIGH COURT
साक्ष्य मिटाने और धमकी मामले में सजा काट रहे व्यक्ति को हाईकोर्ट ने किया रिहा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 7, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साक्ष्य मिटाने और आपराधिक धमकी के मामले में सजा काट रहे हरिद्वार निवासी सिरमौर सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को रिहा करने का आदेश दिया है.

हरिद्वार की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सितंबर 2023 में सिरमौर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (पठित धारा 34) और धारा 506 के तहत दोषी ठहराया था. ट्रायल कोर्ट ने उसे अधिकतम सात साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों को पेश किया, लेकिन सिरमौर सिंह के खिलाफ कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल के दौरान अपीलार्थी जमानत पर था और उसने कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया.

बचाव पक्ष ने न्यायालय को बताया कि सिरमौर सिंह हरिद्वार जिले का स्थायी निवासी है. इसलिए उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है. वह 5 सितंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है. खंडपीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थी को राहत प्रदान की. अदालत ने आदेश दिया कि सिरमौर सिंह को संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर रिहा कर दिया जाए.

हॉट मिक्स प्लांट पर लगी रोक जारी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के विकास नगर के बरोटीवाला ग्राम में शीतला नदी नया पुल के पास कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट, राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों के विरुद्ध लगाए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर लगी रोक को जारी रखते हुए हॉट मिक्स प्लांट समेत पीसीबी और राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के बाद की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार, देहरादून विकास नगर के बरोटीवाला ग्राम निवासी प्रदीप कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम के पास शीतला नदी बहती है. उसके पास कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया है. जिसकी दूरी गांव से मात्र 200 मीटर है. हॉट मिक्स प्लांट लगने से गांव की आबोहवा प्रदूषित हो गई है. जिसकी वजह से बुजर्गो, बच्चों और खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. यही नहीं, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है. जब इस क्षेत्र से गुजरते हैं, तो राहगीरों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही. इसलिए जनहित को देखते हुए इस पर रोक लगाई जाए.

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