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कृषि अधिकारी बनने का मौका, मध्य प्रदेश में 2784 पदों पर बंपर भर्ती, 2 बच्चों की शर्त का जानें नियम

मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर निकली वेकेंसी, दो से अधिक संतान तो नहीं मिलेगा मौका, भर्ती प्रक्रिया शुरु.

MPESB RECRUITMENT 2026
कृषि अधिकारी बनने का मौका (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: सरकारी नौकरी में जाने की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है. प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के लिए 2784 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. युवाओं को इस पद पर भर्ती के आवेदन के लिए 17 जुलाई तक का समय दिया गया है. परीक्षा में दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी अपात्र माने जाएंगे.

2 अगस्त 2026 को होगी परीक्षा
कृषि विस्तार अधिकारी के कुल 2784 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 1126 पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 444 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 316, अनुसूचित जनजाति के लिए 122 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 776 पद निर्धारित किए गए हैं. यानी करीबन 73 फीसदी आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा.

MPESB VACANCY FOR 2784 POSTS
दो से अधिक संतान तो नहीं मिलेगी कृषि विभाग में नौकरी (27062588)

इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता 18 साल और अधिकतम योग्यता 40 साल निर्धारित की गई है. आरक्षित कैटेगरी में उम्मीदवारों को आयु सीमा के मामले में छूट दी जाएगी. परीक्षा में आवेदन की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो गई है. आवेदन की अंतिम तारीख 17 जुलाई है. इस परीक्षा 2 अगस्त को होगी. मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी और दिव्यांग को 250 रुपए और बाकी को 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना होगी. यह भर्ती परीक्षा समूह 2 उप समूह 1 के तहत आयोजित की जाएगी. इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किंग योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद संबंधित विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे.

दो पालियों में होगी परीक्षा
यह परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी. परीक्षा के लिए 11 शहरों में केन्द्र बनाए जाएंगे. यह संभावित परीक्षा केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीचम, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में बनाए जाएंगे. ग्वालियर संभाग में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा. परीक्षा दो पालियों में होगी. परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय पर पहुंचना होगा. निर्धारित समय के बाद किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

21 के पहले शादी तो नहीं दे पाएंगे परीक्षा
यदि किसी अभ्यथियों में पुरूष में 21 साल और महिला अभ्यर्थियों में 18 साल के पहले विवाह किया है तो वह इस परीक्षा के लिए अपात्र माने जाएंगे. इसी तरह महिला अपराध में दोषी ठहराए जा चुके अभ्यर्थी भी परीक्षा नहीं दे सकेंगे. कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती के लिए दो से अधिक संतानों का भी नियम लगाया है. 26 जनवरी 2001 या दो से अधिक संतान होने पर भी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. यह अलग बात है कि ऐसे मामले को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव प्रभावित कर्मचारियों पर कार्रवाई न किए जाने के आदेश दे चुके हैं.