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मध्य प्रदेश SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 42 लाख 74 हजार लोगों के नाम पर चली कैची

मध्य प्रदेश में तैयार हुई SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के कटे नाम,अधूरा फॉर्म भरने वालों को मिलेगा नोटिस.

MP SIR DRAFT VOTER LIST RELEASE
मध्य प्रदेश SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 7:18 PM IST

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Updated : December 23, 2025 at 8:45 PM IST

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भोपाल: चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में एसआईआर (Special Intensive Revision) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इसमें मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में दर्ज 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. यह वह मतदाता हैं, जो मृत हैं, एसआईआर के दौरान निवास पर नहीं मिले या फिर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं या फिर कई स्थानों पर जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज पाए गए हैं. अब 23 दिसंबर से प्रदेश में 8 लाख 65 हजार 832 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे. इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 1 लाख 33 हजार 696 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.

किस जिले में कितने मतदाताओं के कटे नाम

मुख्य चुनाव पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करते हुए बताया कि "SIR की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ द्वारा कम से कम तीन बार मतदाता के संबंधित पतों पर जाकर संपर्क किया गया. इसके बाद अब एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है. पिछली मतदाता सूची में से 5.31 करोड़ यानी 92.55 फीसदी मतदाता एसआईआर में लिंक हो गए हैं. वहीं 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी (ETV Bharat)

इनमें मृत मतदाताओं की संख्या 8 लाख 46 हजार 184 हैं. जबकि एसआईआर के दौरान 8 लाख 42 हजार 677 मतदाता पंजीकृत पते पर नहीं पाए गए. इसी तरह 22 लाख 78 हजार 393 मतदाता दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं. कई स्थानों पर एनरोल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 76 हजार 961 पाई गई है. जबकि 29 हजार 927 अन्य मतदाता हैं.

जबलपुर में सबसे ज्यादा मृत मतदाता मिले

एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जबलपुर में सबसे ज्यादा 51 हजार 354 मतदाता मृत पाए गए हैं. इनका नाम मतदाता सूची से हटाया गए. इसके अलावा इंदौर में 43 हजार 741 मृत मतदाता और सागर में 36 हजार 467 मृत मतदाताओं के नाम काटे गए.

इंदौर में सबसे ज्यादा पते पर नहीं मिले मतदाता

SIR प्रक्रिया के दौरान इंदौर में 1 लाख 75 हजार 424 मतदाता निर्धारित पते पर नहीं मिले. इसके बाद इनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. इसी तरह भोपाल में 1 लाख 1 हजार 53 मतदाता, जबलपुर में 66 हजार 678 मतदाता नहीं मिले.

MP SPECIAL INTENSIVE REVISION
कितने जिले में जाएंगे नोटिस (ETV Bharat Info)

भोपाल में सबसे ज्यादा शिफ्टेड वोटर

एसआईआर प्रकिया के दौरान भोपाल में सबसे ज्यादा 2 लाख 86 हजार 661 मतदाता शिफ्टेड पाए गए. जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर सूची से हटाया गया है. इसी तरह इंदौर में 1 लाख 57 हजार 898, ग्वालियर में 1 लाख 48 हजार 273 शिफ्टेड वोटर पाए गए हैं.

कई विधानसभा क्षेत्र में मिले नाम

उधर बुरहानपुर में सबसे ज्यादा 23 हजार 594 मतदाताओं के नाम दूसरी विधानसभा क्षेत्रों की सूची में भी जुड़े पाए गए. इसके बाद इनके नाम हटाए गए हैं. इसके अलावा इंदौर में 22 हजार 808, धार में 14 हजार 198, भोपाल में 14 हजार 171 मतदाता.

किस शहर में कितने मतदाता को जाएंगे नोटिस

मतदाता सूची का प्रारूप जारी किए जाने के बाद अब प्रदेश भर में 8 लाख 65 हजार 832 मतदाताओं को नोटिस भेजकर दावे-आपत्ति बुलाई जाएगी. इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 1 लाख 33 हजार 696 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे. भोपाल में 1 लाख 16 हजार 925, जबलपुर में 69 हजार 394, ग्वालियर में 68 हजार 540, उज्जैन में 48 हजार 35 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.

MADHYA PRADESH SIR DRAFT VOTER LIST
सबसे कम नोमैपिंग वाले जिले (ETV Bharat Info)

इसी तरह सीधी जिले में सबसे कम 1356 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे. यह नोमैपिंग में पाए गए हैं. इसके अलावा निवाड़ी में 1448, झाबुआ में 1948, उमरिया में 2081, डिंडोरी में 2240 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे.

अब किन्हें मिलेगा नोटिस ?

ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है और जिन्होंने एसआईआर में अधूरा फॉर्म भरा है, ऐसे सभी मतदाताओं को अब नोटिस जारी किए जाएंगे. ऐसे मतदाताओं की संख्या 8 लाख 65 हजार 832 है. ऐसे सभी मतदाताओं के रजिस्टर्ड पते पर बीएलओ नोटिस लेकर जाएंगे और उन्हें नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद संबंधित मतदाताओं को 23 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेज या फिर अन्य दस्तावेज के साथ अपना पक्ष एईआरओ के सामने उपस्थित होकर पेश करना होगा.

यदि फिर भी नाम नहीं जुड़ा तब ?

यदि एआरओ के सामने संबंधित दस्तावेज पेश करने के बाद भी मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जाता है, तो मतदाता इसकी अपील संबंधित जिले के कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी को कर सकेगा. यदि जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश से भी असंतुष्ट होने पर मतदाता इसकी अपील निर्धारित समय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने द्वितीय अपील कर सकेगा.

Last Updated : December 23, 2025 at 8:45 PM IST