न्यू ईयर सेलिब्रेशन में घर पर छलकाएं जाम, 500 रुपए में बना सकते हैं होम बार
मध्य प्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले पढ़ लें ये खबर, जाम की सुविधा के लिए बनवाना होगा लाइसेंस, देने होंगे इतने पैसे.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 7:39 PM IST
|Updated : December 24, 2025 at 7:53 PM IST
भोपाल: राजधानी में सुराप्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. आबकारी विभाग शराबप्रेमियों को घर में बार खोलने का लाइसेंस देने जा रहा है. खास बात यह है कि तय सीमा में आप शराब की बोतलों का स्टाक कर सकते हैं. न्यू ईयर की इस पार्टी में आप अपने खास दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं. जिला आबकारी विभाग से घर में बार का लाइसेंस लेने के लिए आपको आनलाइन आवेदन करना होगा. इसके साथ ही तय शुल्क भी जमा करना पड़ेगा.
एक दिन के लिए मिलेगा लाइसेंस
आबकारी विभाग द्वारा घर के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक भवन और मैरिज गार्डन समेत अन्य खानपान से संबंधित प्रतिष्ठानों को भी एक दिन के लिए अंग्रेसी शराब के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. सार्वजनिक सामुदायिक भवनों, गार्डन के लिए एक दिन के लाइसेंस के लिए 5 हजार रुपए का शुल्क चुकाना होगा. जबकि होटल और रेस्टारेंट एक दिन के लाइसेंस के लिए 10 हजार रुपये की फीस चुकानी होगी. हालांकि घर पर न्यू ईयर पार्टी में शराब का लाइसेंस लेने के लिए केवल 500 रुपए चुकानें होंगे.

एक दिन के चुकाने होंगे 2 लाख रुपए
बड़े व्यवसायिक कार्यक्रमों, जिनमें निर्धारित शुल्क के आधार पर लोगों को प्रवेश मिलता है, ऐसे प्रतिष्ठानों को तय प्रवेश संख्या के अनुसार लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा. न्यू ईयर पार्टी में 500 से कम लोगों को प्रवेश के लिए 25 हजार रुपए का लाइसेंस चुकाना होगा. जबकि 1 हजार से 2 हजार तक लोगों की संख्या वाले कार्यक्रमों में एक दिन की पार्टी के लिए 50 हजार रुपए चुकाने होंगे. इसी तरह 2 हजार से 5 हजार तक लोगों के प्रवेश के लिए एक लाख रुपए का लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा. वहीं 5 हजार से अधिक लोगों के प्रवेश वाले कार्यक्रमों में दो लाख रुपए का शुल्क लगेगा.

इस तरह कर सकते हैं आनलाइन आवेदन
एक दिन के लिए विदेशी मदिरा का आकस्मिक लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. वेबसाइट के होमपेज में न्यू लाइसेंस के मेनू पर क्लिक करने के बाद अपना मोाबइल नंबर दर्ज कराना होगा. जिसमें ओटीपी भेजी जाएगी. इस ओटीपी के माध्यम से वेबसाइट में लॉगिन कर स्टेप बाई स्टेप जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही तय लाइसेंस भी ऑनलाइन जमा करना होगा. हालांकि उपभोक्ता एक दिन का लाइसेंस स्वतः जनरेट करने के लिए ईआबकारी कनेक्ट एप का सहारा भी ले सकते हैं.
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बिना लायसेंस चल रहे अवैध आहातों पर कार्रवाई
जिला आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया ने बताया कि "क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान आबकारी विभाग द्वारा बिना लाइसेंस संचालित बार और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. लोगों से भी अपील की जाती है कि वो सार्वजनिक स्थलों या बिना लाइसेंस वाले परिसरों में बैठकर शराब न पीएं. भदौरिया ने बताया कि न्यू ईयर में आबकारी विभाग का अमला रातभर गश्त में रहेगा. कहीं अवैध तरीके से बार संचालन की सूचना मिलते ही आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

