लीज की जमीन फ्री होल्ड कराने का रास्ता होगा सरल, कैलाश विजयवर्गीय ने मांगा 3 माह का समय
मध्य प्रदेश में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के नियम होंगे और सरल. सभी निगम कमिश्नर को भोपाल बुलाकर होगी चर्चा.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 5:22 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के शहरों में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराने के लिए नगर निगमों के चक्कर काट रहे लोगों की मुश्किलें जल्द खत्म होने जा रही हैं. विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस मामले में आ रही परेशानियों को दूर करने सभी निगम कमिश्नर को भोपाल बुलाया जाएगा. यदि फ्री होल्ड कराने में कोई नियम आड़े आएगा तो उसमें भी संशोधन किया जाएगा. मंत्री ने अगले 3 माह के अंदर इसे पूरा करने का आश्वासन दिया है. विधानसभा में बीजेपी विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने इसे लेकर प्रश्नकाल में सवाल पूछा था.
जबलपुर में 5 हजार लोगों की लीज होल्ड भूमि
बीजेपी विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने कहा कि 24 मार्च 2025 को जबलपुर उत्तर मध्य के 4 वार्डों की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने का सदन में आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. जबलपुर में ही करीबन 5 हजार लोगों की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड नहीं किया गया. उन्होंने इससे जुड़ी कई विसंगतियों को भी सदन के सामने रखा."
भोपाल शहर में लीज के 2 नियम
चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि "लीज रिन्यू को लेकर भी विसंगति है. भोपाल के जवाहर चौक क्षेत्र में 3 साल के लिए लीज रिन्यू की जा रही है, तो न्यू मार्केट में 30 साल के लिए लीज रिन्यू की जा रही है. एक ही शहर में लीज रिन्यू के दो नियम हैं."
मंत्री बोले बुलाए जाएंगे सभी कमिश्नर
विधानसभा में इस सवाल के जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "निगम कमिश्नर को पहले फ्री होल्ड के अधिकार दिए गए हैं. इसमें संशोधन किया जा चुका है कि निगम की स्थिति और कलेक्टर गाइडलाइड के अनुसार फ्री होल्ड की राशि को 2 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं. मैं विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहूंगा कि सभी निगम कमिश्नर को भोपाल बुलाकर चर्चा की जाए और अगले 3 माह में सभी जगह के पूरे मामलों को निपटाएं."
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'जरूरी हुआ तो बदलेंगे नियम'
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "यदि लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने में कोई नियम परेशानी बन रहा है तो नियम को भी बदला जाएगा. 3 माह का अधिकतम समय दिया गया है जिसमें नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके."

