ETV Bharat / state

कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर नाबालिग से कई बार दुष्कर्म, दोषी को आजीवन कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ करीब 10 से 15 बार गलत कृत्य किया.

Special Court POCSO No. 2
विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को 4 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. आरोपी की ओर से न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा में नरमी बरतने को अपील की गई, इस पर न्यायाधीश की ओर से सख्त टिप्पणी कर सजा को यथावत रखा गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि शहर के एक थाने में पीड़िता के पिता ने प्रकरण दर्ज करवाया कि आरोपी पीड़िता को कुरकुरे, टॉफी व कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले जाता था और वहां पीड़िता के साथ गलत कृत्य को अंजाम देता. आरोपी ने नाबालिग के साथ करीब 10 से 15 बार गलत कृत्य किया. कई बार आरोपी पीड़िता को डरा-धमकाकर भी बुलाता था. उन्होंने बताया कि आहत होकर पीड़िता ने अपने साथ हुई कृत्य की शिकायत सबसे पहले अपनी बुआ से की. इसके बाद पीड़िता की बुआ ने पीड़िता के पिता को घटना के बारे में बताया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया पूरा केस (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामले: एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, तो दूसरे को आजीवन कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि इस प्रकरण में पॉक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने, गवाहों व दस्तावेजों को परीक्षित करने के बाद जुर्म प्रमाणित होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 4 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. न्यायालय पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि दिलवाने की भी अनुशंसा की.