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8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पहले भी जेल जा चुका है आरोपी

शेखपुरा में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोपी पहले भी ऐसे मामले में जेल जा चुका है. पढ़ें..

Molestation in Sheikhpura
शेखपुरा में बच्ची से दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 15, 2026 at 8:03 PM IST

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शेखपुरा: बिहार में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. अब शेखपुरा में बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है. हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को नवादा से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है.

बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म: मामला जिले के महुली थाना क्षेत्र का है. जहां 8 साल की बच्ची को अगवा कर आरोपी ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. घटना का खुलासा तब हुआ, जब झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय महिलाएं मौके पर पहुंचीं. हालांकि महिलाओं को देखते ही आरोपी युवक फरार हो गया.

नवादा से आरोपी गिरफ्तार: इसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को दी गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्ची को तत्काल मेडिकल जांच और उपचार के लिए भेजा गया. वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ स्तर पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया. टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की और अंततः उसे नवादा जिला के कौआकोल क्षेत्र के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

Molestation in Sheikhpura
शेखपुरा पुलिस की हिरासत में आरोपी (ETV Bharat)

क्या बोली एसडीपीओ?: आरोपी की पहचान सन्नी उर्फ इज्मामुलहक के रूप में की गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर कड़े शब्दों में कहा कि घटना के बाद आरोपी को बचाने या फरार कराने में मदद करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी दुष्कर्म के एक मामले में जेल जा चुका है.

"शेखपुरा पुलिस द्वारा महुली थाना क्षेत्र अंतर्गत आठ साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं जख्मी करने के आरोप में त्वरित कार्रवाई के करते हुए आरोपी मो. सन्नी उर्फ मो. एजमामुलहक को उसके रिश्तेदार मोo अशरफ के साथ गिरफ्तार किया गया है. अग्रिम कारवाई की जा रही है."- डॉ. राकेश कुमार, एसडीपीओ

पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज: पीड़िता की मां के लिखित आवेदन के आधार महिला थाने में धारा- 65(2) बीएनएस एवं 4/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3 (1) (R) (s)(w)/3(2)(va) sc/st Act के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया है. जिसमें मो० सन्नी उर्फ मो० इजमामूलहक को प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

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