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मेरठ का बहुचर्चित कपसाड़ कांड; आरोपी की जमानत याचिका खारिज, एससी-एसटी कोर्ट ने टीसीआर तलब किया

अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि एससी-एसटी कोर्ट में जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 9:46 PM IST

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मेरठ : जिले के बहुचर्चित कपसाड़ कांड मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए हत्या और अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साल 2025 की शुरुआत में सरधना तहसील में 8 जनवरी को हुए इस हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई थी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि पीड़ित पक्ष में जहां महिला की हत्या कर दी गई थी, वहीं उसकी बेटी को अगवा किया गया था और यह बात कोर्ट में साबित हो चुकी है कि आरोपी बालिग था. इसके बाद आरोपी की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिये 2 जुलाई की तारीख तय की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए एससी-एसटी कोर्ट में जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

दूसरे पक्ष के अधिवक्ता बलराम सोम ने बताया कि उम्र से जुड़ी याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई होनी है. एससी-एसटी कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए टीसीआर तलब किया है. इस पूरे मामले में अब जेजे बोर्ड की तरफ से 6 जुलाई को टीसीआर यानी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (Trial Court Record) उपलब्ध कराया जाना है. उन्होंने कहा कि अभी हमें उम्मीद है कि कोर्ट 6 जुलाई को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है.

यह था मामला : बता दें कि साल 2026 की शुरुआत में मेरठ के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी को युवती के अपहरण करने और उसकी मां की निर्मम हत्या की गई थी. जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था. गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी. कोर्ट ने आरोपी की तरफ से पेश किये गए तमाम उम्र संबंधित साक्ष्यों को परखने के बावजूद मेडिकल परीक्षण कराया था.

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