ETV Bharat / state

कोरिया में आबकारी विभाग की ड्रोन कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार, 80 लीटर महुआ शराब जब्त

कोरिया में शराब माफिया पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Korea Excise Department Action
जंगल में शराब बनाने का खुलासा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरिया में अवैध महुआ शराब के उत्पादन और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है. कोरिया आबकारी विभाग ने हाईटेक तरीके से यह कार्रवाई की है. ड्रोन कैमरे की मदद से महुआ शराब की अवैध तस्करी करने वाले दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में महुआ शराब और महुआ लाहन को जब्त किया है. इस छापेमार कार्रवाई के दौरान कई शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे.

ड्रोन कैमरे से आरोपियों की मिली लोकेशन

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि लोगों से हमें जंगल के अंदर महुआ शराब बनाने की सूचना मिली थी. जंगल क्षेत्र में शराब माफिया का सही पता लगाने के लिए हमने पहले ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र का मुआयना किया. उसके बाद ड्रोन कैमरे से मिले इनपुट के आधार पर हमने एक्शन लिया. इस कार्रवाई में दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

80 लीटर महुआ शराब जब्त

कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम ने कोरिया जिले के मुख्य सप्लायर नीलकमल सिंह उर्फ नीलू सिंह और उसके साथी संतोष बरगाह को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी फाटपानी–गदबदी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और अपने घर के नीचे जंगल में नाले के पास बड़े पैमाने पर महुआ शराब का निर्माण कर उसकी सप्लाई करते थे.आबकारी टीम ने नीलकमल सिंह के कब्जे से 55 लीटर महुआ शराब और करीब 3500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया, जबकि संतोष बरगाह के पास से 25 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। इस तरह कुल 80 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है.

जंगल क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान अक्सर आरोपी फरार हो जाते हैं. इसलिए इस बार विशेष रणनीति बनाकर ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की गई. ड्रोन से मिली सटीक जानकारी के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की, जिससे आरोपियों के साथ अवैध शराब और लाहन भी जब्त किया जा सका-रंजीत गुप्ता, सहायक जिला आबकारी अधिकारी

दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) और 59 (क) के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपियों को बैकुंठपुर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है.

सोशल मीडिया पर दोस्ती कर वीडियो कॉल से लिए स्क्रीनशॉट, फिर महिला की ही फर्जी आईडी बनाकर किया वायरल

बलरामपुर में एलपीजी सिलेंडर के कमर्शियल उपयोग पर एक्शन, होटल और रेस्टोरेंट पर रेड, कई सिलेंडर जब्त