सस्पेंड CSP नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, SIT गिरफ्तारी के लिए दे रही दबिश
कटनी के बहुचर्चित जमीन सौदेबाजी और पद के दुरुपयोग मामले में नेहा पच्चीसिया की जिला कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका. जयप्रकाश पटेल की रिपोर्ट.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 10:44 PM IST
कटनी: बहुचर्चित जमीन सौदेबाजी और पद के दुरुपयोग मामले में घिरीं निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया को जिला अदालत से झटका लगा है. जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को सुनवाई करते हुए निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. एडीजे कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब गिरफ्तारी से बचने के लिए निलंबित सीएसपी और उनके सहयोगियों के पास मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण में जाना ही कानूनी सहारा बचा है.
दो दिन चली मैराथन सुनवाई
जिला अदालत में 2 दिनों तक इसे लेकर लंबी सुनवाई चली. शनिवार को करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों के बीच चली तीखी बहस के बाद जज ने बचाव पक्ष की दलीलों को अमान्य करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अंतरिम राहत की मांग की, लेकिन अभियोजन पक्ष और एसआईटी द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों, बैंक ट्रांजेक्शनों और संगीन आरोपों के मद्देनजर अदालत ने याचिका निरस्त कर दी.

एसआईटी ने कसा शिकंजा
जबलपुर एएसपी अंजना तिवारी के नेतृत्व में गठित 8 सदस्यीय एसआईटी दर्ज बयानों, बैंक ट्रांजेक्शनों और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आरोपियों की घेराबंदी कर रही है. कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब एसआईटी जल्द ही सीज पड़े सीएसपी कार्यालय का ताला खोलकर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर सकती है.
एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया, "एसआईटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास कर रही है. आरोपियों पर इनाम घोषित किया जा चुका है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
तीनों फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित
जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस महकमे ने शिकंजा और कड़ा कर दिया है. कुठला थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहीं निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, मुख्य फाइनेंसर क्षितिज राज बारापात्रे और कागजी खरीदार मारूफ अहमद हनफी की गिरफ्तारी पर पुलिस विभाग ने 10-10 हजार रुपये का नगद इनाम घोषित कर दिया है.
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हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी
जिला अदालत से झटका लगने और इनाम घोषित होने के बाद बचाव पक्ष अब जल्द से जल्द हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकता है. हालांकि जब तक हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती, तब तक पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा कानूनी अधिकार है.

