2020 दिल्ली दंगा: आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से हटे जज
बता दें कि 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

Published : June 1, 2026 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है. जमानत याचिका पर अब वह बेंच सुनवाई करेगी जिसके सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं होंगे। अगली सुनवाई 10 जून को होगी.
ताहिर हुसैन की जमानत याचिका जस्टिस सौरभ बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष लिस्टेड था, लेकिन बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया.
बता दें कि 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है. वो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी आरोपी है. 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए. रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया.
इसके अलावा ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग का मामला भी दर्ज है. मनी लाऊंड्रिंग मामले में सह आरोपी अमित गुप्ता सरकारी गवाह बन चुका है. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे..

