ईडी vs रांची पुलिस, सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
ईडी अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Published : February 24, 2026 at 6:36 PM IST
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक को जारी रखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ईडी ने की है सीबीआई जांच की मांग
मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. केस से जुड़े दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं ईडी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच और कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक जारी रहेगी.
इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा झारखंड पुलिस की जांच को चुनौती देते हुए संतोष कुमार के द्वारा दर्ज मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और झारखंड पुलिस के द्वारा जांच पर रोक को आगे विस्तार दिया है.
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि पेयजल विभाग में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की ईडी जांच कर रही थी. इसी दौरान मामले में आरोपी संतोष कुमार बिना समन के ही ईडी कार्यालय पहुंच गया और अपना बयान दर्ज करवाने की गुजारिश की, लेकिन संतोष ने पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी.
रांची पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और रांची स्थित ईडी के कार्यालय पहुंच गई. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी. ईडी का कहना है कि पुलिस का यह कदम उनकी स्वायत्त जांच में बाधा डाल रहा है. जिसके बाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची पुलिस की जांच पर पूर्ण रोक लगा दी थी.
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