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वॉइस मैसेज सुनते ही चौंक गई महिला, पति ने दिया तीन तलाक, थाने पहुंचा मामला

जबलपुर में पति ने पत्नी को वॉइस मैसेज पर तलाक का मैसेज भेजा, महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करवाई FIR.

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जबलपुर में वॉइज मैसेज पर पत्नी को तीन तलाक (कॉन्सेप्ट फोटो (IANS))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 11:57 AM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में तीन तलाक का मामला फिर सामने आया है. इस बार अधारताल में रहने वाली एक महिला को मोबाइल के वॉइस मैसेज पर एक मैसेज मिला. जिसमें उसके पति की आवाज थी और पति ने तीन बार तलाक कहा था. इस मैसेज के साथ महिला जबलपुर के अधारताल थाने पहुंची और पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.

जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र में मोबाइल वॉइस मैसेज के जरिए तीन तलाक देने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि, उसके पति ने वॉइस मैसेज मे ‘तलाक.. तलाक.. तलाक’ कहकर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की. इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

वॉइस मैसेज सुनते ही महिला सन्न रह गई. 32 वर्षीय पीड़िता अधारताल क्षेत्र में रहती हैं. पीड़िता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि, ''जैसे ही उसने मोबाइल पर आए वॉइस मैसेज को सुना, उसमें उसके पति की आवाज में तीन बार ‘तलाक’ कहा गया था. अचानक इस तरह तलाक दिए जाने से वह हैरान रह गई और तुरंत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.''

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महिला ने पुलिस थाने में की शिकायत (ETV Bharat)

शादी के बाद से प्रताड़ना का आरोप
महीला ने बताया कि, ''उसका विवाह हनुमानताल भानतलैया निवासी वाहिद अली से हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद से ही पति वाहिद अली, नजर अली, सास सुल्ताना बानो, ननद शमा खान और नुशरत खान तथा देवर जावेद अली उसे परेशान करते थे. रोजमर्रा की घरेलू बातों को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. प्रताड़ना से परेशान होकर वह पिछले कुछ महीनों से अपने मायके में रह रही थी.''

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि, ''16 जनवरी को पति ने उसे फोन कर वापस ससुराल बुलाया, लेकिन कुछ समय बाद फिर मायके भेज दिया. इसके बाद 16 फरवरी को पति ने उसकी बहन के मोबाइल नंबर पर वॉइस मैसेज के जरिए तीन तलाक भेज दिया.''

पुलिस ने दर्ज किया मामला
अधारताल थाने के प्रभारी प्रवीण कुमरे का कहना है कि, ''मोबाइल वॉइस मैसेज के जरिए तीन तलाक का यह संभवतः क्षेत्र का पहला मामला है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. महिला की शिकायत के आधार पर अधारताल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है.''

तीन तलाक की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था. भारत सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह संबंधी अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम 2019 का कानून लागू कर दिया है. ऐसी स्थिति में यदि कोई पति तीन तलाक के जरिए किसी महिला को छोड़ता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ सजा भी हो सकती है, इसके साथ ही महिला को गुजारा भत्ता देना होगा.