मेट्रो रेल निगम के जीएम की मुश्किलें बढ़ीं, भोपाल रेलवे स्टेशन में फेंसिंग बैरिकेडिंग का मामला
जबलपुर हाईकोर्ट ने मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया, भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-6 पर बैरिकेडिंग का मामला.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 7:25 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य के संबंध में मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा गलत हलफनामा पेश किये जाने को गंभीरता से लिया है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को निर्धारित है.
मेट्रो रेल प्रबंधन के हलफनामे पर पेश की गई थी आपत्ति
भोपाल निवासी श्रीनिवास अग्रवाल व अन्य की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मेट्रो रेल प्रबंधन ने भोपाल में फेंसिंग और बैरिकेडिंग पूरी तरह से नहीं हटाई है. जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है. याचिका की सुनवाई के दौरान मेट्रो रेल प्रशासन की तरफ से पेश किये गये हलफनामा में कहा गया था कि "भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 6 के समीप बैरिकेडिंग हटा दी गई है". याचिकाकर्ताओं ने पेश किये गये हलफनामे पर आपत्ति पेश की थी.
भोपाल कलेक्टर ने बैरिकेडिंग हटाये जाने के बाबत कोर्ट में पेश की रिपोर्ट
एकलपीठ ने इस संबंध में भोपाल कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी. कलेक्टर भोपाल द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया कि "याचिकाकर्ताओं को मात्र लगभग 3.75 फीट का संकरा मार्ग उपलब्ध कराया गया है, जो व्यावहारिक उपयोग हेतु पर्याप्त नहीं है. यह भी बताया गया कि तीनों ओर की बैरिकेडिंग हटाई नहीं गई है, जबकि महाप्रबंधक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि बैरिकेडिंग पूर्णतः हटा दी गई है."
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कोर्ट ने मेट्रो रेल के महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया
एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक हरिओम शर्मा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी सोमवार को तय की गई है.

