ETV Bharat / state

साले ने ली थी जीजा की जान, प्रेम विवाह से नाराज होकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को उम्रकैद

इंदौर में लव मैरिज से नाराज परिजन ने युवक को चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट, अदालत ने एक नाबालिग सहित 3 को सुनाया उम्रकैद.

INDORE LOVE MARRIAGE MURDER
जीजा की हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: भवरकुआ थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह में तेजकरण भालसे की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें पत्नी के भाई सहित 3 लोग शामिल हैं. इंदौर में यह पहला ऑनर किलिंग का मामला था.

चाकू गोदकर हत्या

पूरा मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, साल 2018 में भंवरकुआं निवासी रिंकी भालसे ने क्षेत्र में ही रहने वाले तेज कारण भालसे से लव मैरिज की थी. लव मैरिज से नाराज रिंकी भालसे का भाई अरुण भालसे, शिवराम भलासे और एक अन्य नाबालिग तेजकरण के घर पहुंचा और उसे घर के नीचे बुलाया. इस दौरान सभी युवकों ने तेजकरण को कहा कि, तुमने मेरी बहन रिंकी से लव मैरिज की है. इसलिए बहन के बदले पैसे दो नहीं तो मेरी बहन को मेरे घर पर वापस छोड़ दो. इस बात को लेकर तेजकरण और अरुण का जमकर विवाद हुआ. इसी दौरान अरुण के साथ मौजूद शिवराम और एक नाबालिग ने तेजकरण पर चाकू से हमला कर दिया.

तीन आरोपियों को उम्रकैद

इस दौरान तेजकरण के दोस्त मोनू और पत्नी रिंकी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. तेजकरण को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले अरुण, शिवराम और एक अन्य नाबालिग के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया.

अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी आरती भदोरिया ने बताया, "कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसमें दूल्हन के भाई सहित 3 आरोपी शामिल हैं, सभी ने तेज करण की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी.''