पत्नी को मारने राजस्थान से लाया था कोबरा, बैंक अफसर पति ने ऐसे की थी हत्या, उम्रकैद की सजा
इंदौर जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, पत्नी को मारने के लिए राजस्थान से लाया था कोबरा.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 4:17 PM IST
इंदौर: शिवानी हत्याकांड में इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पति अमितेष पत्नी शिवानी को दहेद को लेकर प्रताड़ित करता था. आए दिन वह शिवानी से पैसों की मांग करता था, फिर एक दिन अमितेष ने पत्नी को मारने के लिए 620 किलोमीटर का सफर किया और राजस्थान पहुंचा. वहां से कोबरा सांप लेकर इंदौर आया. आरोपी पति ने अपनी साजिश को प्राकृतिक मौत बताने का जो प्लान बनाया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका खुलासा हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.
1 दिसंबर 2019 को हुई थी शिवानी की मौत
यह मामला इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र का है. जहां तिलक नगर थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर 2019 को संचार नगर एक्सटेंशन में रहने वाले बैंक अफसर अमितेश ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, कि उसकी पत्नी को घर के अंदर ही सांप ने काट लिया है. इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की. जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत सांप काटने से पहले ही हो चुकी थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
उसकी मौत के बाद सांप ने काटा है. जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ पुलिस को संदेह हुआ और जांच शुरू की. शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले पति अमितेश को पूछताछ के लिए बुलाया. जहां पूछताछ के दौरान पति अमितेश टूट गया और उसने पत्नी शिवानी को मारने का जुर्म कुबूल कर लिया.
पत्नी को मारने राजस्थान के अलवर से लाया था सांप
अमितेष ने बताया कि पहले हत्या से पहले वह इंदौर से 620 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर गया था. जहां से उसने ब्लैक डेजर्ट प्रजाति का कोबरा सांप 30 हजार रुपए में खरीदा था. वह उस कोबरा सांप को इंदौर अपने घर लेकर आया था. उसे 11 दिन तक घर में छिपाकर रखा था. फिर अमितेष ने मौका पाकर पत्नी शिवानी का मुंह तकिया से दबाकर मौत के घाट उतारा.
इसके बाद उसे सांप से कटवाया. ये सब घटनाक्रम होने के बाद अमितेष ने सांप को मारकर उसके दांत शिवानी के हाथ में गड़ा दिए. जिससे जांच में यह साबित हो कि कोबरा के डसने से पत्नी की मौत हुई है.
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कोबरा को मारने और साक्ष्य मिटाने मामले में 5 साल की सजा
इस मामले की करीब 6 साल तक कोर्ट में सुनावई चली. पुलिस ने आरोपी अमितेष के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए. जिसके बाद जिला कोर्ट ने अमितेष को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही कोबरा की हत्या के मामले में 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए के अर्थदंड और सबूत मिटाने के मामले में 2 साल की सजा मिली है.

