इंदौर में पानी से सिर्फ 4 इंसानों की हुई मौत! मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार की स्टेटस रिपोर्ट
भागीरथपुरा में मौत के पानी पर लगी 3 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई. स्टेटस रिपोर्ट पर 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 4:14 PM IST
|Updated : January 2, 2026 at 6:21 PM IST
इंदौर: भागीरथपुरा में गंदे पानी और उससे हुई मौत को लेकर इंदौर नगर निगम और राजस्व विभाग ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में 4 से 5 मौत की जानकारी दी गई है. तीनों ही याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भागीरथपुरा में दूषित पानी को लेकर 3 याचिकाएं लगाई गई थीं. उनमें से 1 याचिका पर अब 19 जनवरी को सुनवाई होगी जबकि 2 याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं.
स्टेटस रिपोर्ट में 4 मौत की जानकारी
इंदौर हाईकोर्ट के एडवोकेट मनीष यादव ने बताया कि "नगर निगम ने बहस के दौरान स्टेटस रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में उन्होंने कोई खास तथ्य नहीं रखे हैं. इस रिपोर्ट में सिर्फ 4 से 5 मौत होने की जानकारी सामने आ रही है. प्रशासन द्वारा 7 से 9 लोगों को मुआवजा बांटने की बात की जा रही है लेकिन जो रिपोर्ट आ रही हैं उसमें 15 मौत की बात सामने आ रही है. ऐसे में कोर्ट ने 6 जनवरी को सुनवाई रखी है. इस मामले में अभी तक किसी पर मामला दर्ज नहीं हुआ है. आगामी सुनवाई में दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और मुआवजे की राशि बढ़ाने की अपील करेंगे.
दो याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट ने दो दिन पहले 31 दिसंबर को की थी. इसमें कोर्ट ने एक याचिका पर इंदौर कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी किया है. इस दौरान कोर्ट ने प्रभावित इलाके में साफ पानी मुहैया कराने और निशुल्क इलाज करने के आदेश दिए थे. "
स्टेटस रिपोर्ट पर 6 जनवरी को सुनवाई
इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईरानी ने बताया कि "शासन की ओर से कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है. इसमें 4 लोगों की मौत बताई गई है लेकिन वास्तव में मौत का आंकड़ा 8 से 15 के बीच है. मुआवजे को लेकर भी शासन ने स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी नहीं दी है. कोर्ट ने अभी स्टेटस रिपोर्ट पूरी तरह से देखी नहीं है और इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को रखी है."
दूषित पानी से मौत मामले में हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं
भागीरथपुरा में गंदे पानी पीने से हुई मौत के मामले में इंदौर हाईकोर्ट में 3 याचिका लगाई गई हैं. एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईरानी के द्वारा लगाई गई है. वहीं एक याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग के द्वारा लगाई गई है तो तीसरी याचिका एडवोकेट मोहन सिंह चंदेल ने याचिकाकर्ता राकेश बेस की ओर से लगाई है.
जबलपुर हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एडवोकेट रितेश ईरानी और पूर्व पार्षद महेश गर्ग की याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं एडवोकेट मोहन सिंह चंदेल की ओर से भागीरथपुरा के रहने वाले राकेश बेस के द्वारा लगाई याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी.
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31 दिसंबर को हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई
इस मामले में दायर याचिका पर 31 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान इंदौर हाई कोर्ट ने शासन से यह स्पष्ट करने को कहा था कि दूषित पानी की आपूर्ति कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अब तक क्या कार्रवाई की गई. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि प्रभावित क्षेत्र में वर्तमान में जल आपूर्ति की स्थिति क्या है और वहां के नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने शासन से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी.

