रामपुर में अवैध मिट्टी खनन; लेखपाल-कानूनगो सस्पेंड, कंपनी पर 3.63 करोड़ का जुर्माना
जिलाधिकारी बोले- लेखपाल सचिन सक्सेना, कानूनगो अजय सागर को संस्पेंड किया गया. कंपनी गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड पर 3.63 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 9:39 PM IST
रामपुर: स्वार तहसील के भगवंत नगर गांव में नियमों को ताक पर रखकर किए गए अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मिट्टी के अवैध खनन को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को सस्पेंड किया गया है. कंपनी गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड पर 3.63 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. शुक्रवार शाम इस मामले में स्वार कोतवाली में FIR दर्ज की गयी थी.
तीन सदस्यीय समिति ने की थी जांच: मामला रामपुर जनपद की तहसील स्वार के ग्राम भगवंत नगर का है. यहां मिट्टी के अवैध खनन को लेकर मैसर्स गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत मिली थी. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था. जांच समिति ने स्थलीय निरीक्षण और अभिलेखों के विश्लेषण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.
लेखपाल सचिन सक्सेना, कानूनगो अजय सागर सस्पेंड: जिलाधिकारी ने बताया, करीब 3 लाख 32 हजार 640 वर्ग मीटर क्षेत्र में औसतन 2.5 मीटर गहराई तक अवैध खनन किया गया. यूपी उप-खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 58 के तहत मैसर्स गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ 63 लाख 63 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है. प्रकरण में लापरवाही बरतने पर लेखपाल सचिन सक्सेना और कानूनगो अजय सागर को सस्पेंड किया गया है.
दो पोकलेन मशीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान मौके से दो ओवरलोड वाहनों और छह डंपरों को सीज कर राणा शुगर मिल, स्वार परिसर में खड़ा कराया गया. इन वाहनों पर परिवहन विभाग ने 2.55 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. वहीं, मौके पर पाई गई दो पोकलेन मशीनों पर अलग से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
स्वार कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया: खनन निरीक्षक रामपुर की ओर से कंपनी के खिलाफ धारा 173 बीएनएस समेत विभिन्न अधिनियमों के तहत एफआईआर दर्ज करायी गई है. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि एनएच निर्माण के लिए गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिट्टी उठाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जांच में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया. अवैध खनन किया गया है, इसलिए नोटिस जारी किया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई है.
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