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नाबालिग के कंधों पर अवैध शराब का कारोबार, भाटापारा और बलौदाबाजार में दो बड़ी कार्रवाइयों से गिरोह बेनकाब

नाबालिग के जरिए शराब का परिवहन और बिक्री कराने वाले गिरोह के आरोपियों को बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ILLEGAL LIQUOR TRADE
अवैध शराब का कारोबार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 16, 2026 at 7:23 AM IST

4 Min Read
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बलौदाबाजार: भाटापारा जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की सख्त मुहिम लगातार असर दिखा रही है. भाटापारा शहर और सिटी कोतवाली क्षेत्र में की गई दो अलग-अलग बड़ी कार्रवाइयों में न सिर्फ अवैध शराब जब्त की गई, बल्कि नाबालिग के जरिए शराब का परिवहन और बिक्री कराने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ हुआ है. इन मामलों में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नाबालिग है.

इन दोनों कार्रवाइयों ने यह साफ कर दिया है कि अवैध शराब का नेटवर्क केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित तरीके से नाबालिग का इस्तेमाल कर कानून से बचने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आबकारी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है.

ILLEGAL LIQUOR TRADE IN BALODABAZAR
शराब का परिवहन और बिक्री कराने वाले गिरोह (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाटापारा शहर में नाबालिगों से शराब बिकवाने वाला गिरोह पकड़ाया

थाना भाटापारा शहर पुलिस नियमित पेट्रोलिंग और भ्रमण पर थी. इसी दौरान दो अलग-अलग जगहों सुरखी रोड छात्रावास के पास और रावणभाटा मैदान के किनारेसंदेहास्पद गतिविधि नजर आई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि तीन नाबालिग अवैध रूप से शराब का परिवहन और बिक्री कर रहे थे. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कों को हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 72 पाव देसी मसाला शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 7200 रुपये आंकी गई है. इसके अलावा एक मोटरसाइकिल क्रमांक CG22 AF 4523 भी जब्त की गई, जिसका उपयोग शराब के परिवहन में किया जा रहा था.

पूछताछ में हुआ खुलासा

जब पुलिस ने तीनों लड़कों से पूछताछ की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. उन्होंने बताया कि उन्हें अवैध रूप से शराब का परिवहन और बिक्री कराने के लिए आर्थिक प्रलोभन दिया गया था. इस पूरे नेटवर्क के पीछे जितेंदर टंडन उर्फ गप्पू और गौतम यदू का नाम सामने आया. नाबालिग ने स्पष्ट बताया कि दोनों वयस्क आरोपी यह जानते थे कि वे नाबालिग हैं, फिर भी उन्हें जानबूझकर आगे कर अवैध कारोबार चलाया जा रहा था. उन्हें लालच देकर शराब सप्लाई कराई जाती थी और बिक्री के बदले कुछ रकम दी जाती थी.

ILLEGAL LIQUOR TRADE IN BALODABAZAR
शराब का परिवहन और बिक्री कराने वाले गिरोह (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो आरोपी भी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जितेंदर टंडन उर्फ गप्पू, निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड पटपर थाना भाटापारा ग्रामीण, और गौतम यदू, निवासी सुभाष वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर, को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे नाबालिग बालकों को आर्थिक प्रलोभन देकर शराब का परिवहन और बिक्री करवा रहे थे.

आबकारी और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई

इस पूरे मामले में अपराध क्रमांक 46 और 47/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट और धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. तीनों नाबालिग और दोनों वयस्क आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है.

समाधान सेल की सूचना पर सिटी कोतवाली की बड़ी सफलता

इसी बीच 15 फरवरी 2026 को सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई. यह कार्रवाई जिले में संचालित “समाधान सेल” हेल्पलाइन के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर की गई. “समाधान सेल” आमजनों की शिकायतों और आपराधिक गतिविधियों की सूचना के त्वरित निराकरण के लिए शुरू की गई पहल है. हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए लोग सीधे सूचना दे सकते हैं. इसी हेल्पलाइन के माध्यम से मिली गोपनीय सूचना ने इस कार्रवाई की नींव रखी.

डमरू मेढ़ रोड में घेराबंदी

सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने ग्राम डमरू-मेढ़ रोड पर घेराबंदी की. कुछ ही देर में दो संदिग्ध व्यक्ति स्कूटी से शराब ले जाते हुए पकड़े गए. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 40 पाव देशी मसाला और अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 4400 रुपये आंकी गई. अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी क्रमांक CG22 AJ3318 को भी जब्त कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम
1. सुरेंद सायतोडा, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खैंदा थाना सिटी कोतवाली
2. बालकदास कोसले, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम खैंदा थाना सिटी कोतवाली

दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

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