अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन की याचिका पर HC ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

Published : September 2, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
बता दें कि 31 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए. कोर्ट ने कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है. कोर्ट ने 13 जुलाई को इस मामले के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं. कोर्ट ने हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, मीर खान, फिरोज, जावेद, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा को बरी करने का आदेश दिया था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 51 वार के निशान मिले
बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. क्राईम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रूप दिया. चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रूप से टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी.पुलिस के मुताबिक कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे थे. अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया था कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं. ताहिर ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है. दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है.
ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.
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