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हिमाचल में कैसे नियमित होते हैं डेलीवेजर और पार्ट टाइम कर्मचारी? बोर्ड-निगमों को लेकर क्या है नियम ?

बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल पर सरकार ने दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिक कर्मियों के नियमितीकरण पर स्थिति स्पष्ट की.

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कॉन्सेप्ट इमेज (PIC CONCEPT: SUKHVINDER SINGH SUKHU FACEBOOK)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 4:01 PM IST

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शिमला: विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार से सवाल पूछा था. उन्होंने पूछा था कि वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी व अंशकालीन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की क्या नीति है?

विधायक इंद्रदत लखनपाल ने भी पूछा था कि क्या यह सत्य है कि कई विभागों/बोर्डों/निगमों में कार्यकाल पूरा होने पर भी कई दैनिक वेतनभोगी व अंशकालीन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है और सरकार अप्रैल माह में कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालीन कर्मचारियों को कब तक नियमित करेगी?

इस सवाल पर प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतनभोगी, कंटीजेंट पेड और अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर अपनी नीति और वर्तमान स्थिति स्पष्ट की है. सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी नए नीति-निर्देशों के अनुसार, जिन दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट पेड कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 या 30 सितंबर 2026 तक लगातार 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित करने का प्रावधान किया गया है.

इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बताया कि 7 मई 2025 की नीति के तहत 31 मार्च 2025 तक 7 साल की लगातार सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजर) बनाने का प्रावधान है. हालांकि, 31 मार्च 2026 तक 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी में बदलने का मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेशों के तहत सरकार के विचाराधीन है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये दिशा-निर्देश सभी सरकारी विभागों पर समान रूप से लागू होते हैं और सभी विभाग इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं. बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में निर्णय वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सर्विस कमेटी अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर लेती है.

अनुबंध और दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण

सरकार ने अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को विच्छेदक तिथि 31 मार्च 2026 और 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित समय पूरा करने के उपरांत नियमित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2026 को ही जारी कर दिए हैं. वर्तमान में 31 मार्च 2026 तक 7 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है.

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