HC ने प्रिंसिपल पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन करने के दिए आदेश, सरकार से 8 हफ्ते में मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल कैडर प्रिंसिपल पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन करने के आदेश दिए हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 11:24 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्कूल कैडर प्रिंसिपल की पदोन्नति के मामले में एक अहम फैसला दिया है. हिमाचल हाईकोर्ट ने स्कूल कैडर प्रिंसिपल की पदोन्नति के समय आरक्षण रोस्टर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. हिमाचल हाईकोर्ट ने ये निर्देश बिहारी लाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश मामले में सुनवाई के दौरान दिए हैं. इस मामले पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत सुनवाई कर रही है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से 8 हफ्ते में जवाब फाइल करने को कहा है.
राज्य सरकार ने याचिका का जवाब देने के लिए मांगा समय
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का उचित पालन नहीं किया जा रहा है. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कोर्ट के सामने पेश हुए. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की तरफ से जवाब फाइल करने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा. इस पर न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने सुनवाई करते हुए सरकार को 8 हफ्ते में जवाब फाइल करने को कहा है. इस दौरान न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि यह कहना आवश्यक नहीं है कि स्कूल कैडर प्रिंसिपल की पदोन्नति के समय प्रतिवादी (राज्य सरकार) आरक्षण रोस्टर का पालन करे.
HC ने वादी पक्ष को 4 हफ्ते में मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा
इसके अलावा अदालत ने मामले से जुड़ी याचिकाकर्ता की एक अन्य एप्लीकेशन को भी स्वीकार किया है. अदालत ने वादी पक्ष को चार सप्ताह के अंदर आवश्यक दस्तावेजों की अनुवादित प्रतियां दाखिल करने के निर्देश दिए. अदालत ने वादी पक्ष की इस एप्लीकेशन पर चार हफ्ते का समय देते हुए एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है. फिलहाल अदालत की ओर से मामले में अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है.

