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छोटे-अस्थायी कर्मियों वाले ऑफिस शिफ्ट करना तर्कहीन, बड़े ऑफिस शिफ्ट करने का साहस दिखाए सरकार: HC

हाईकोर्ट ने रेरा कार्यालय के स्थानांतरण पर रोक के आदेश को जारी रखने के लिए कहा है.

HC on Offices shifting Shimla to Dharamshala
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 10:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने छोटे एवं अधिकतर अस्थाई कर्मियों वाले कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को तर्कहीन ठहराया है. अदालत ने टिप्पणी की है यदि सरकार वास्तव में शिमला को भीड़भाड़ से मुक्त करने की इच्छा रखती है तो इस शहर से बड़ी संख्या में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े कार्यालयों को यहां से बाहर स्थानांतरित करने के साहस दिखाई.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी र्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह टिप्पणी की. मामले में सरकार का कहना था कि कांगड़ा जिले को विकसित किया जा रहा है, और इसलिए, शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए एक पॉलिसी फैसले के तहत कुछ कार्यालयों को सही तरीके से धर्मशाला शिफ्ट किया गया है.

यही नहीं, हाईकोर्ट ने रेरा कार्यालय के स्थानांतरण पर रोक के आदेश को जारी रखने के लिए कहा. साथ ही रेरा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट किए जाने वाले कर्मचारियों, जिनका कांगड़ा से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, उनकी संख्या को देखते हुए भी अपने आदेश में टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि डेवलपर्स के लिए यह बहुत बड़ा काम होगा कि वे पहले धर्मशाला में रेरा ऑफिस के साथ समन्वय स्थापित करे. उसके बाद उन दूसरे कार्यालयों के साथ जुड़े, जो ज़रूरी अनुमति देते हैं और शिमला में हैं.

कोर्ट ने टिप्पणी की है कि, जिन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है, वहां के कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है. इसलिए, राज्य सरकार को अदालत की तरफ से छोटे संस्थानों को निशाना बनाने के बजाय नियमित कर्मचारियों वाले अपने बड़े ऑफिसों को शिफ्ट करने की सलाह दी जा सकती है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार शिमला से कुछ कार्यालय शिफ्ट करने की जरूरत बताती आयी है. इसी के तहत रियल एस्टेट कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट किया गया था. इस पर अदालत ने रोक लगाई हुई है.

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