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अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति में भी न्यूनतम योग्यता जरूरी, कम से कम मैट्रिक पास हो क्लास फोर की नौकरी का आवेदक: HC

हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:09 PM IST

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शिमला: अनुकम्पा आधार पर नौकरी से जुड़ा एक अहम आदेश आया है. ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए भी न्यूनतम योग्यता होना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि क्लास-फोर पद पर नियुक्ति के लिए, चाहे वह दैनिक वेतन के आधार पर ही क्यों न हो, कम से कम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए.

हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस मामले में दाखिल की गई एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा जारी विवादित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की योग्यता केवल 8वीं कक्षा तक की है. ऐसे में, जाहिर है कि याचिकाकर्ता के पास क्लास फोर पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है. इसलिए इस आधार पर अपना दावा खारिज किए जाने को लेकर याचिकाकर्ता कोई शिकायत नहीं कर सकता.

वर्ष 2019 में जारी अनुकम्पा नियुक्ति पॉलिसी में यह बताया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मूल रूप से उसी विभाग में दी जानी है, जिससे मृतक कर्मचारी या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़ा था. शर्त यही है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और पद के लिए निर्धारित कौशल पूरे किए जाएं.

उक्त क्लॉज में यह भी कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी था, तो रोजगार सहायता भी दैनिक वेतन के आधार पर ही दी जाएगी. साथ ही, क्लास-फोर पदों पर अनुकम्पा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति भी दैनिक वेतन के आधार पर होगी. इस प्रकार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और पद के लिए निर्धारित कौशल, दोनों को पूरा करना होगा। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

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