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MC शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई आज, प्रतिवादी दाखिल करेंगे जवाब

हिमाचल हाईकोर्ट में आज नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर सुनवाई होगी.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 10:42 AM IST

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शिमला: नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ मामले पर सुनवाई करेगी. मामले में इससे पहले इसी महीने 9 दिसंबर को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था. जिस पर न्यायालय ने 30 दिसंबर तक प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा था. अब इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी.

प्रतिवादी शहरी विकास विभाग और मेयर सुरेंद्र चौहान देंगे जवाब

शिमला नगर निगम के महापौर (मेयर) का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अंजली सोनी वर्मा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस मामले में राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, राज्य चुनाव आयोग और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया गया है. बीते 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग और महापौर सुरेंद्र चौहान ने मामले में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था. प्रतिवादियों के जवाबदार होने के बाद मामले पर बहस होगी.

सरकार ने अध्यादेश लाकर बढ़ाया MC शिमला मेयर का कार्यकाल

गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाया था. इस अध्यादेश को अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की दलील है कि प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया ये अध्यादेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के खिलाफ है. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि रोस्टर के अनुसार शिमला नगर निगम मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन सरकार का अध्यादेश इस रोस्टर के विपरीत है.

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