हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, प्रतिवादियों के जवाब पर होगी बहस
हिमाचल में पंचायत चुनावों में जानबूझकर देरी करने के आरोप हैं, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 10:55 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई करेगी. मामले में पिछली सुनवाई 22 दिसंबर को हुई थी, इससे पहले अदालत ने प्रतिवादियों को 22 दिसंबर तक याचिका का जवाब देने को कहा था.
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने फाइल किए जवाब
अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक पूरे मामले में जवाब दायर करने के आदेश दिए थे. इस पर 22 दिसंबर को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से जवाब फाइल किए गए. प्रतिवादियों के जवाब आने के बाद अब मामले में बहस होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ इस मामले में आज सुनवाई करेगी.
याचिकाकर्ता का पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी करने का आरोप
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी की जा रही है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. कानून है कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव को लेकर तैयारी करना जरूरी है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का केवल एक सेक्शन लगाया गया है. मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है.

