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हिमाचल में वक्फ बोर्ड के गठन का मामला, हाईकोर्ट का केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट ने वक्फ-बोर्ड के गठन के आदेश की मांग पर नोटिस जारी किया. प्रतिवादियों को 8 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए हा.

हिमाचल में वक्फ बोर्ड के गठन का मामला
हिमाचल में वक्फ बोर्ड के गठन का मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:55 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में वक्फ बोर्ड के गठन के आदेश की मांग पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रार्थी रहमतुल्लाह की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को 8 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश जारी किए.

मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि 01.11.2025 के आदेश के अनुसार, मुस्लिम समुदाय से मनोनीत सदस्य को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की धारा 13 और 14 में यह प्रावधान है कि एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाए और उसके बाद गठित बोर्ड में से चुनाव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए. प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 2022 के बाद प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया गया है. इस पर अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

वहीं, एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला के भोटा से ताल (सिधपुर-बुमाना होते हुए सिधपुर) तक लोक निर्माण विभाग की सडक़ पर अवैध कब्जों को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने तिलक राज द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. कोर्ट के समक्ष सिधपुर, बुमाना, जलग्रान और लुंडारी ग्राम, जिला हमीरपुर के निवासियों द्वारा जिला हमीरपुर के डीसी को संबोधित एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें लोक निर्माण विभाग की सडक़ पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जानकारी दी गई है. कोर्ट को बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने इस अतिक्रमण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है.

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