नगरोटा सूरियां की दस पंचायतों को देहरा स्थानांतरित न करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
हिमाचल हाईकोर्ट ने नगरोटा की 10 पंचायतों को देहरा में ट्रांसफर न करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 1:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगरोटा सूरियां से डेवलपमेंट ब्लॉक का मुख्यालय जवाली स्थानांतरित न करने की मांग को खारिज कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने डेवलपमेंट ब्लॉक नगरोटा सूरियां की दस पंचायतों को देहरा स्थानांतरित न करने की मांग को भी नकार दिया. इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है.
याचिकाकर्ता का आरोप केवल निहित राजनीतिक हितों के तहत हुई अधिसूचनाएं
याचिकाकर्ता संजय महाजन ने 10 जून 2025 की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें डेवलपमेंट ब्लॉक का मुख्यालय नगरोटा सूरियां से जवाली में स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे. इसके अलावा याचिका में प्रार्थी ने डेवलपमेंट ब्लॉक नगरोटा सूरियां की 10 पंचायतें डेवलपमेंट ब्लॉक देहरा को स्थानांतरित न करने की भी मांग की थी. 1 अगस्त 2024 को इन पंचायतों को स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी हुई थी.
याचिकाकर्ता का कहना था कि ये पंचायतें नगरोटा सूरियां से केवल 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं. ऐसे में इनका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा प्रार्थी का आरोप था कि ये अधिसूचनाएं पंचायती राज अधिनियम, 1994 और पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 ('चुनाव नियम') के प्रावधानों के विपरीत हैं. याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिसूचनाएं केवल निहित राजनीतिक हितों और दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक विचारों के आधार पर जारी की गई.
अदालत में पंचायतों और मुख्यालय के स्थानांतरण को ठहराया सही
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुख्यालय में बदलाव सरकार का एक नीतिगत निर्णय है. अगर प्राधिकरण का कोई निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करता हो और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत न हो अदालत अपनी इच्छानुसार सरकार के फैसले को नहीं बदल सकती. कोर्ट ने पाया कि डेवलपमेंट ब्लॉक/पंचायत समिति फतेहपुर से 14 ग्राम पंचायतों को नगरोटा सूरियां में ट्रांसफर किए बिना, फतेहपुर में ग्राम पंचायतों की संख्या 64 होगी, जबकि नगरोटा सूरियां में ग्राम पंचायतों की संख्या केवल 38 रह जाएगी.
01.08.2024 की अधिसूचना के अनुसार डेवलपमेंट ब्लॉक देहरा का पुनर्गठन अधिसूचित किया गया है, जिसमें डेवलपमेंट ब्लॉक प्रागपुर की 17 ग्राम पंचायतों और डेवलपमेंट ब्लॉक नगरोटा सूरियां की 10 ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित डेवलपमेंट ब्लॉक देहरा की 55 ग्राम पंचायतों के साथ मिला दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि पुनर्गठन इस तरह से किया गया है कि इन डेवलपमेंट ब्लॉकों में लगभग समान संख्या में ग्राम पंचायतें हों. लिहाजा अधिसूचना को सही ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
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