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चंबा मेडिकल कॉलेज में निजी कंपनी को दी आउट सोर्स भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल चम्बा में निजी कंपनी को सौंपे गए आउटसोर्स भर्तियों के कार्य को रद्द कर दिया है.

HC on Chamba Medical College recruitment
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 9:49 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल चम्बा में निजी कंपनी मेसर्स ग्लोबल सैनिटेशन सर्विस को सौंपे गए आउटसोर्स भर्तियों के कार्य को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशों को रद्द करते हुए कहा कि, नियमों के अभाव में किसी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा पहले से सेवाएं देने का यह अर्थ नहीं है कि उक्त सेवा प्रदाता को कार्य आदेश प्राप्त करने का कोई अधिभावी या खास अधिकार है. यदि अन्य कंपनियां समान स्थिति में हों, तो उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए.

चंबा मेडिकल कॉलेज में निजी कंपनी को दी आउट सोर्स भर्ती रद्द

अदालत ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा कि, चयन समिति द्वारा विवादित बैठक के कार्यवृत्त में चर्चा नहीं की गई है. इस से उसका निर्णय मनमाना हो जाता है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस संदर्भ में दाखिल की गई याचिका को स्वीकारते हुए समिति का 10 मार्च 2025 का कार्यवृत्त रद्द कर दिया.

तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश

साथ ही समिति को निर्देश दिया कि वह अन्य बोलीदाताओं की योग्यता को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करे और एक तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश पारित करे. हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. मामले में आर.के. कंपनी द्वारा याचिका दायर कर उक्त कंपनी को कार्य सौंपने के फैसले को चुनौती दी गयी थी. कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर 10 अप्रैल 2025 को आवंटित टेंडर ऑर्डर पर रोक लगा रखी थी. इसके अलावा अदालत ने निजी प्रतिवादी को इस आदेश के आधार पर आउटसोर्स भर्ती करने से रोक दिया था.

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