30 सितंबर तक बनवा लें हिमकेयर कार्ड, परिवार को मिलेगा ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ
1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक नए कार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 9:08 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है. योजना के तहत पंजीकृत सरकारी अस्पताल में दाखिल होने पर लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. स्वास्थ्य विभाग ने पात्र लोगों से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपना नया हिमकेयर कार्ड बनवा लें या पुराने कार्ड का नवीनीकरण करवा लें.
30 सितंबर तक बनवा लें हिमकेयर कार्ड
हमीरपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया, "अब हिमकेयर योजना के तहत नए कार्ड का पंजीकरण साल में केवल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीनों में ही किया जाएगा. वर्तमान में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक नए कार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी. इसी अवधि में लाभार्थी अपने पुराने कार्ड का नवीनीकरण भी करवा सकते हैं. हिमकेयर कार्ड की वैधता एक वर्ष के लिए होगी".
कहां करें आवदेन?
हिमकेयर स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति लोकमित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदक स्वयं भी www.hpsbys.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, लिखित वचन और संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. इसके बाद निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर कार्ड बनवाया जा सकता है.
विभिन्न श्रेणियों के अनुसार प्रीमियम निर्धारित
योजना के तहत लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार प्रीमियम निर्धारित किया गया है. पहली श्रेणी में बीपीएल परिवार, मनरेगा कामगार तथा पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले शामिल हैं. इस श्रेणी के पात्र लाभार्थी बिना किसी प्रीमियम के अपना हिमकेयर कार्ड बनवा सकते हैं. दूसरी श्रेणी में एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति, दैनिक भोगी, संविदा कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं. इस श्रेणी के लाभार्थियों को 365 रुपये प्रीमियम देकर हिमकेयर कार्ड बनवाना होगा. वहीं तीसरी श्रेणी में ऐसे लाभार्थी शामिल हैं, जो पहली और दूसरी श्रेणी में नहीं आते और सरकारी कर्मचारी, पेंशनर अथवा उनके आश्रित परिवार के सदस्य नहीं हैं. इस श्रेणी के लिए 1000 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है.
PGI चंडीगढ़ और AIIMS बिलासपुर में भी सुविधा
इसके अतिरिक्त लोकमित्र केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर में नामांकन और दस्तावेज अपलोड करने के लिए 50 रुपये सेवा शुल्क भी लिया जाएगा. हिमकेयर योजना में विभिन्न प्रकार की सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के उपचार को शामिल किया गया है. पात्र लाभार्थी प्रदेश में योजना के तहत पंजीकृत सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा पंजीकृत निजी अस्पतालों में डायलिसिस मरीजों को भी हिमकेयर योजना का लाभ उपलब्ध है. पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स बिलासपुर में भी हिमकेयर कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी पात्र परिवारों से आग्रह किया है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले हिमकेयर कार्ड अवश्य बनवा लें और पुराने कार्ड का समय पर नवीनीकरण करवा लें. उन्होंने कहा कि बीमारी अथवा किसी आपात स्थिति के समय हिमकेयर कार्ड परिवार के लिए बड़ी आर्थिक राहत प्रदान कर सकता है. समय पर कार्ड न बनवाने की स्थिति में जरूरत के समय स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है.
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