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हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार से बड़ी राहत, एरियर की किस्त से जुड़े आदेश जारी

सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर की एक और किस्त जारी करने का ऐलान किया. जानें क्लास-I, II, III के लिए तय सीमा और प्रतिशत.

हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार से बड़ी राहत
हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार से बड़ी राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 5:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन और फैमिली पेंशन के एरियर की एक और किस्त जारी करने के आदेश जारी किए हैं. वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है. आदेश के मुताबिक क्लास-III पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को उनके कुल एरियर का 35 फीसदी भुगतान किया जाएगा. इसमें 40 हजार रुपये तक की पेंशन और 24 हजार रुपये तक की फैमिली पेंशन पाने वाले पेंशनर शामिल होंगे.

वहीं, क्लास-II और क्लास-I पेंशनरों को एरियर की 15-15 फीसदी राशि जारी की जाएगी. क्लास-II श्रेणी में 50 हजार रुपये तक की पेंशन और 30 हजार रुपये तक की फैमिली पेंशन वाले पेंशनर शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से संबंधित श्रेणियों के पेंशनरों को अगस्त महीने में एरियर की एक और किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है. आदेश में क्लास-I पेंशनरों के लिए भी पेंशन और फैमिली पेंशन की अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई है. क्लास-I श्रेणी में 60 हजार रुपये से 1.09 लाख रुपये तक की पेंशन पाने वाले पेंशनर और 40 हजार रुपये से 65,580 रुपये तक की फैमिली पेंशन पाने वाले फैमिली पेंशनर शामिल होंगे. सरकार के अनुसार इस भुगतान के बाद क्लास-III श्रेणी के पेंशन और फैमिली पेंशन एरियर का कुल 55 फीसदी हिस्सा जारी हो जाएगा.

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना
विभाग की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat)

क्लास-I-क्लास-II का 35 फीसदी एरियर हो जाएगी जारी

वहीं, क्लास-I और क्लास-II पेंशनरों के एरियर का कुल 35 फीसदी हिस्सा जारी हो जाएगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एरियर की गणना और भुगतान के दौरान पहले जारी की गई इंटरिम रिलीफ और महंगाई राहत की किस्तों का समायोजन सकल एरियर में किया जाएगा. यानी इन मदों में पहले भुगतान की जा चुकी राशि को सकल एरियर में समायोजित करने के बाद जो राशि बचेगी, उसका भुगतान संबंधित पेंशनर को किया जाएगा.

क्लास-I और क्लास-II के लिए 15-15 फीसदी अतिरिक्त एरियर

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन वितरण प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगस्त 2026 के दौरान ही संबंधित पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को एरियर की यह राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार के आदेश का लाभ उन कर्मचारियों से जुड़े पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे और निर्धारित पेंशन सीमा के अंतर्गत आते हैं. अलग-अलग श्रेणियों के लिए एरियर की अलग-अलग प्रतिशत राशि तय की गई है. क्लास-III के लिए 35 फीसदी, जबकि क्लास-I और क्लास-II के लिए 15-15 फीसदी अतिरिक्त एरियर जारी किया जाएगा. इस भुगतान के बाद अब तक जारी एरियर की कुल हिस्सेदारी भी निर्धारित स्तर तक पहुंच जाएगी. सरकार ने संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगस्त 2026 में ही भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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Last Updated : August 18, 2026 at 5:26 PM IST