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हिमाचल सरकारी कर्मचारियों की सेवा भर्ती मामला, AG ने HC में रखा सरकार का पक्ष, मंगलवार को फिर होगी सुनवाई

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त विधेयक-2024 को हाईकोर्ट में मिली है चुनौती.

HP Govt Employees Recruitment Matter Hearing in High Court
हिमाचल सरकारी कर्मचारियों की सेवा भर्ती मामले में सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज (सोमवार, 29 दिसंबर) हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सरकारी विधेयक को चुनौती देने वाली इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा. अब मंगलवार (30 दिसंबर) इस मामले पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी.

AG ने सरकार के पक्ष में की बहस

इस मामले में अब तक याचिकाकर्ता अपनी ओर से बहस पूरी कर चुका है. इसके बाद स्टेट की ओर से बहस का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है. अदालत से AG ने बहस के लिए समय मांगा था. जिस पर सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान AG अदालत में प्रदेश सरकार का पक्ष रखा. अब इस मामले पर मंगलवार को महाधिवक्ता की ओर से बहस जारी रहेगी. इसके बाद वादी पक्ष की ओर से रिबटल किया जाना है. ऐसे में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन इस मामले पर सुनवाई होगी. मामले पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त विधेयक-2024 को HC में मिली है चुनौती

साल 2024 के दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 पारित किया था. इस विधेयक के पारित होने से 2003 के बाद नियमित होने से पहले अनुबंध अवधि काटने वाले व्यक्तियों को बैक डेट से वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा.

ऐसे में प्रदेश सरकार के हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. इससे पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अनुबंध की समय अवधि अलग-अलग होने के बाद वरिष्ठता और वित्तीय लाभ को लेकर सरकारी कर्मचारी अदालत पहुंचे थे. जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्ति की तारीख से भी वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया था.

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