हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर इतने कैदी होंगे रिहा, इन अपराधों में नहीं मिलेगी छूट
हिमाचल सरकार ने कुछ कैदियों की सजा में छूट दी है, जिसके चलते आज आजादी के दिन वे जेल से रिहा होंगे.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 1:24 PM IST
शिमला: स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानून के तहत पात्र दोषसिद्ध कैदियों को उनकी सजा में छूट प्रदान की है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जेलों में कुल 1,025 दोषसिद्ध कैदी हैं. इनमें से 433 कैदी सजा में छूट का लाभ पाने के लिए पात्र पाए गए हैं. पात्र कैदियों की सजा में नियमानुसार रियायत की गई है.
आजादी के दिन 3 कैदियों की रिहाई
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सजा में दी गई इस छूट के कारण तीन कैदियों की जेल से रिहाई स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर होगी. राज्य सरकार ने यह छूट लागू कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान की है. वहीं, एक साल से ज्यादा और तीन साल की सजा वाले कैदियों को 30 दिन, 6 महीने से ज्यादा और एक साल तक की सजा काट रहे पात्र कैदियों को 15 दिन की सजा में छूट मिलेगी. जिन कैदियों की सजा पूरी होने के बाद रिहाई की तारीख 15 अगस्त 2026 को है, उनमें पात्र तीन कैदियों को सजा में मिली छूट के बाद आज ही के दिन जेल से रिहा किया जाएगा.
इन अपराधों के दोषियों को नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष छूट सभी दोषसिद्ध कैदियों पर लागू नहीं है.
- एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध कैदियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दोषसिद्ध कैदी, आतंकवाद से जुड़े अपराधों और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदी भी इस विशेष छूट के दायरे से बाहर रहेंगे.
- आदतन अपराधियों को भी विशेष परिहार का लाभ नहीं दिया जाएगा.
सरकार का यह का ये फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पात्र कैदियों को उनके आचरण और सजा की अवधि के आधार पर राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

