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शुआट्स के निदेशक को हाईकोर्ट से राहत; धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के निदेशक विनोद बिहारी लाल के खिलाफ धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 10:18 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (शुआट्स) के निदेशक विनोद बिहारी लाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे में उनको राहत दी है. कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी ने विनोद बिहारी लाल की याचिका पर बुधवार को दिया.

मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग: प्रयागराज के नैनी थाने में विनोद बिहारी लाल के खिलाफ जालसाजी, साजिश, हत्या का प्रयास व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज है. ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 के आदेश से संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली अर्जी हाईकोर्ट में दायर की थी.

झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर FIR: याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर दर्ज कराई गई है. याची का नाम मूल एफआईआर में शामिल नहीं था. एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी. बाद में याची का नाम जोड़ा गया है. याची के खिलाफ कथित अपराध की साजिश रचने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है.

कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी किया: कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए अगले आदेश तक याची के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी किया है. साथ ही तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है.

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