सिखों पर बयान का मामला; राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई, विपक्षीगण को नोटिस
सिक्खों को लेकर दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के मामले के लेकर दाखिल रिवीजन अर्जी पर सुनवाई हुई.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 9:54 PM IST
वाराणसी: विशेष न्यायाधीश ( एमपीएमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट में बुधवार को अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान के मामले के लेकर दाखिल रिवीजन अर्जी पर सुनवाई हुई. इस मामले की पत्रावली जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट से ट्रांसफर होकर विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजी गई थी.
भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं: कोर्ट ने इस मामले में विपक्षीगण को नोटिस जारी करते हुए 29 जनवरी की तिथि नियत की है. याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले 17 अक्टूबर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/एमपी-एमएलए की कोर्ट ने वादी की अर्जी खारिज कर दी थी. 2024 सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है.
वाद को सुनवाई के बाद खारिज किया गया था: क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी. इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था. इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था.
राहुल गांधी को पार्टी बनाया गया: इस पर अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी. बाद में सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई के आदेश दिया था. इसके अवर न्यायालय ने पुनः सुनवाई करते हुए वादी की अर्जी खारिज कर दी. इस आदेश के खिलाफ वादी ने फिर से निगरानी अर्जी दाखिल की है. इस पर सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तिथि नियत की गयी थी. इसमें राहुल गांधी को पार्टी बनाया गया है.
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