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हरियाणा में स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा!, मिल्क वीटा बूथ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें क्या है नियम और शर्तें

हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ने वीटा मिल्क बूथों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

मिल्क वीटा बूथ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
मिल्क वीटा बूथ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 25, 2025 at 1:22 PM IST

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फरीदाबाद: हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड ने वीटा मिल्क बूथों के आवंटन के लिए इच्छुक आवेदकों के आवेदन मांगे हैं. आवंटन क्षेत्र फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और पलवल है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. यानी राज्य का कोई भी व्यक्ति वीटा मिल्क बूथ ले सकता है और अपना रोजगार स्थापित कर सकता है. फरीदाबाद के डीसी आयुष सिंह ने यह जानकारी साझा की है.

500 रुपये होगी आवेदन फीस: जिला उपायुक्त ने कहा कि "हरियाणा का कोई भी निवासी बूथों के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि इसमें सामाजिक एवं आरक्षित श्रेणियों के लिए भी रिजर्वेशन किया गया है. जिनमें दिव्यांगजन, महिलाएं, विधवा महिलाएं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दुग्ध उत्पादकों के वार्ड, रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिक तथा महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हैं. जो 31 दिसंबर 2025, शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकता है. फॉर्म की फीस 500 रुपये रहेगी और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे".

नियम और शर्तें: आवेदक का भारतीय नागरिक एवं हरियाणा का निवासी होना जरूरी है. उसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होना चाहिए और आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए. इसके अलावा, आवेदन को 50000 रुपये की सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में द बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड” में जमा करवाना होगा. वहीं, बूथों का आवंटन विभागीय नीति के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा. जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा.

कहां-कहां खोले जाएंगे बूथ: फरीदाबाद जिले में NIT2 स्थित विद्युत कार्यालय (DHBVN) के समीप अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-03 एवं एसआरएस स्कूल सेक्टर-86 में सामान्य वर्ग के लिए, बीके चौक एवं पल्ला चौक में महिला/युद्ध विधवा के लिए तथा बीके अस्पताल में पिछड़ा वर्ग के लिए बूथ आरक्षित किए गए हैं.

इसके अतिरिक्त एमसीएफ कार्यालय, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-09 एवं मुजेसर एमसीएफ में सामान्य वर्ग, प्याली चौक में पिछड़ा वर्ग, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-11 (ट्यूबवेल के निकट) में दुग्ध उत्पादकों के वार्ड, एशिया मारेंगो अस्पताल के समीप सब्जी मंडी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक, शॉपिंग सेंटर एनएच-02 एनआईटी में महिला स्वयं सहायता समूह तथा सेक्टर-15, 16A और तिकोना पार्क में सामान्य वर्ग के लिए बूथ निर्धारित किए गए हैं.

इसी तरह सेक्टर-17 में महिला/ विधवा, सेक्टर-19 एवं सूर्य नगर सेक्टर-91 में अनुसूचित जाति, सेक्टर-21 एवं सेक्टर-46 में पिछड़ा वर्ग, सेक्टर-28 में महिला स्वयं सहायता समूह, सेक्टर-30 पुलिस लाइन, एचएसवीपी अशोका एन्क्लेव सेक्टर-37 एवं एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-37 में सामान्य वर्ग, शॉपिंग सेंटर सेक्टर-49 टी-प्वाइंट में भूतपूर्व सैनिक तथा विकास कॉलोनी सेक्टर-87 में महिला/युद्ध विधवा के लिए बूथ आरक्षित किए गए हैं.

गुरुग्राम में वीटा बूथ: गुरुग्राम जिले में IMT मानेसर सेक्टर-04 एवं एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-9A में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-05 में रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, डीसी कार्यालय ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स तथा एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-7E में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बूथ आरक्षित किए गए हैं. इसी प्रकार एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-09 में दिव्यांगजन, सेक्टर-14 एवं सेक्टर-28 में महिला स्वयं सहायता समूह, सेक्टर-15 एवं सेक्टर-55/55-56 में सामान्य वर्ग, सेक्टर-23 में भूतपूर्व सैनिक, सेक्टर-39 में दिव्यांगजन, सेक्टर-45 में महिला/ विधवा, सेक्टर-45B में अनुसूचित जाति तथा सेक्टर-51 एवं नियर मॉल-51 में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बूथ निर्धारित किए गए हैं.

नूंह में वीटा बूथ: वहीं, नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (आर्य समाज मंदिर के समीप) में पिछड़ा वर्ग तथा नगीना राजकीय महाविद्यालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बूथ निर्धारित किया गया है. पलवल जिले में मांडकोला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए बूथ का प्रावधान किया गया है.

पारदर्शी प्रक्रिया से होगा बूथों का आवंटन: फरीदाबाद के डीसी आयुष सिंहा ने यह भी बताया कि "वीटा मिल्क बूथों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा/ बूथ का ढांचा एवं संचालन संबंधी कार्य आवंटी द्वारा किए जाएंगे. तथा किराया, बिजली और पानी का भुगतान भी स्वयं करना होगा. आरक्षण नीति के अंतर्गत कुल बूथों में 30 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 20 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह, 10-10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक, 10 प्रतिशत महिला/युद्ध विधवा, 5 प्रतिशत दिव्यांगजन तथा 5 प्रतिशत दुग्ध उत्पादकों के वार्ड के लिए आरक्षित किए गए हैं".

स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में पहल: इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सुरक्षा राशि में पूर्ण छूट दी जाएगी. साथ ही आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. बीपीएल श्रेणी के पात्र आवेदकों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ भी दिया जा सकेगा. यह पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण वीटा उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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