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फरीदाबाद में जून से बीपीएल परिवारों को मिलेगा सरसों तेल, डीसी आयुष सिन्हा ने दिए निर्देश

हरियाणा सरकार जून से बीपीएल और एएवाई परिवारों को पीडीएस के जरिए रियायती दर पर फोर्टिफाइड सरसों तेल देगी.

Haryana BPL Scheme
जून से बीपीएल परिवारों को मिलेगा सरसों तेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जून 2026 से रियायती दरों पर फोर्टिफाइड सरसों तेल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने इस योजना को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर पहुंचाना है.

पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ: इस बारे में डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि, "जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है, वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे. प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने दो लीटर फोर्टिफाइड सरसों तेल दिया जाएगा. योजना के तहत एक लीटर तेल 30 रुपये और दो लीटर तेल 100 रुपये की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा."

पीडीएस के जरिए होगा वितरण: डीसी आयुष सिन्हा ने आगे कहा कि, "जून माह से फोर्टिफाइड सरसों तेल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से किया जाएगा. जिलेवार तेल आपूर्ति की जिम्मेदारी हैफेड और हर-हित (एचएआईसीएल) को सौंपी गई है. दोनों एजेंसियां हर महीने कॉन्फेड के फोकल प्वाइंट पर तेल उपलब्ध कराएंगी. इसके बाद परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से राशन डिपो तक डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी."

1 जून से शुरू होगा वितरण: उपायुक्त ने आगे कहा कि, "जून माह के वितरण के लिए 20 से 30 मई के बीच तेल की सप्लाई कॉन्फेड फोकल प्वाइंट तक पहुंचाई जाएगी, ताकि 1 जून से राशन डिपो पर वितरण शुरू किया जा सके. प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके."

गुणवत्ता पर रहेगा विशेष ध्यान: गुणवत्ता को लेकर डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि, "सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. तेल की प्रत्येक बोतल एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप होगी और उस पर स्पष्ट रूप से "Not for Sale – For PDS Only" लिखा होगा. सभी बोतलें पूरी तरह सीलबंद और लीकेज-प्रूफ होंगी. साथ ही निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और पोषण संबंधी जानकारी देना भी अनिवार्य रहेगा."

सरकार की पहल पर टिकी नजर: प्रदेश सरकार की इस पहल को गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कुल सप्लाई में 5 प्रतिशत तेल एक लीटर और 95 प्रतिशत तेल दो लीटर बोतलों में उपलब्ध कराया जाएगा.

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