नए साल के जश्न में नहीं चाहिए खलल, पार्टी से पहले लिकर लाइसेंस लेने वालों की लगी लाइन
न्यू ईयर पर शराब का सेवन करने से पहले लें अनुमति, 500 रुपये में मिल रहा लाइसेंस, आबकारी विभाग से ले सकते हैं लाइसेंस.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 11:01 PM IST
ग्वालियर: नया साल 2026 का स्वागत जाम के साथ करने की तैयारी में लोग जुटे हैं. ये ऐसा समय है जब से ज्यादातर लोग पार्टी में शराब का सेवन करते हैं. ग्वालियर में भी 31 दिसंबर की शाम कई जगह नए साल का जश्न मनाया जा रहा है. लोगों ने होम पार्टी करने से लेकर होटलों में बुकिंग करा रखी है, लेकिन अगर आप बिना वैध लाइसेंस शराब पार्टी करेंगे, तो आपको नई साल पर जेल जाना पड़ सकता है. फिर चाहे ये पार्टी आपके घर में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस बात का ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश में भी आबकारी विभाग द्वारा स्पेशल लिकर लाइसेंस दिए जा रहे हैं. जिसके लिए आप मामूली से फीस जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं.
आबकारी विभाग से ले सकते हैं लाइसेंस
बड़े शहरों की तरह ही ग्वालियर में भी तेजी से पार्टी करने का कल्चर बढ़ रहा है. नए साल में लोग परिवार और दोस्तों के साथ भी घर में पार्टी प्लान किए हुए हैं. ऐसे में बिना किसी डर शराब की पार्टी करनी है, तो आबकारी विभाग के कार्यालय में पहुंच कर एक दिन का लिकर लाइसेंस ले सकते हैं. जिसके लिए शुरुआती फीस सिर्फ 500 रुपये तय की गई है.
अब तक न्यू ईयर पार्टी के लिए 32 लाइसेंस जारी
ग्वालियर में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि "नए साल के सेलिब्रेशन को देखते हुए शहर में कई जगह इवेंट्स और होम पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हैं. 31 दिसंबर की दोपहर तक ग्वालियर में 32 एफएल-5 लाइसेंस लिए जा चुके हैं. देर रात तक इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है. इनके अलावा ग्वालियर में पहले से ही 38 लाइसेंस जारी है, जो होटलों पब्स और बार्स के पास हैं, जो उनके वार्षिक लाइसेंस हैं."
कितनी है एक दिन की लिकर लाइसेंस फीस
आबकारी विभाग द्वारा एफएल-5 लाइसेंस के लिए पैमाने लोगों की संख्या पर तय किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति घर में 5-6 लोगों के साथ अल्कोहल कंजप्शन के साथ पार्टी करना चाहता है, तो वह आबकारी विभाग में एक आवेदन के साथ 500 रुपये का चालान जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है. यदि पार्टी किसी गार्डन या होटल पर हो और वहां खाना सर्व न हो और रुकने की व्यवस्था न हो तब 5000 रुपय और लॉजिंग बोर्डिंग फ़ूड होने पर 10 हज़ार रुपये में लाइसेंस लिया जा सकता है. इसके अलावा कोई इवेंट ऑर्गनाइज कर रहा और गैदरिंग 250 लोगों के आसपास हो, तब 25 हज़ार रुपये जमा कर लाइसेंस लिया जा सकता है.
बिना लाइसेंस पकड़े गए तो क्या होगा?
यदि बिना लाइसेंस लिए कोई पार्टी करते हुए पकड़ा जाये तो क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि "यदि कोई अवैध रूप से अल्कोहल कंजम्पशन या सेल करते हुए पकड़ा जाता है, तो इस दशा में आबकारी विभाग द्वारा उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी. मौके पर मिली शराब जब्त की जाएगी और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा. न्यू ईयर के लिए शाम को ही आबकारी की टीमें शहर भर में ऐक्टिव रहेंगी और ऐसे अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगी."
बिना लाइसेंस घर में कितनी रख सकते हैं शराब
आम तौर कोई भी व्यक्ति अपने घर में 4 बोतल शराब, वाइन की 6 बॉटल्स या बियर की एक पेटी बिना किसी लाइसेंस के रख सकता है, लेकिन निजी उपयोग के लिए. लेकिन इससे अधिक मात्रा में शराब के लिए लाइसेंस होना जरूरी है."
अप्रैल से अब तक 1 हजार से ज्यादा प्रकरण दर्ज
अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग कितना सख्त है, इस बात का पता पिछले 8 महीनों में हुई कार्रवाइयों से पता चलता है. एक अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक आबकारी विभाग ने अवैध शराब को लेकर 1141 केस दर्ज किए हैं. इनमें 485 आरोपियों पर मामले दर्ज हुए हैं. इन केसेस में आबकारी अधिनियम की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हुए हैं.
8 महीनों में 7 करोड़ की कार्रवाई
इन कार्रवाइयों में आबकारी विभाग ने शराब भी जमकर जब्त की है. इन 8 महीनों में विभाग ने अलग अलग कार्रवाइयों में 1419 लीटर देशी शराब बरामद की है. साथ ही हाथ भट्टी शराब 26,148 लीटर, ओपी स्पिरिट- 22,869 लीटर, विदेशी (अंग्रेजी) शराब - 1957 लीटर, बियर - 262 लीटर, महुआ लहान - 2,09,340 किलोग्राम और भांग -500 ग्राम जब्त की है.
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इस जब्त शराब और मटेरियल की कीमत 5,30,57,684 रुपये है. इसके अलावा मशीनरी, भट्टी, 1 चार पहिया वाहन और 4 दुपहिया वाहन के अलावा सैकड़ों ड्रम बरामद किए हैं. इस जब्त अतिरिक्त सामान की कीमत भी करीब 1.5 करोड़ रुपये है. वहीं कार्रवाइयों के दौरान मिले 7 लाख रुपये नकद भी आबकारी विभाग ट्रेजरी में जमा करा चुका है.

