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अंबेडकर विवाद में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत, हाई कोर्ट की पुलिस को फटकार

हाई कोर्ट से सीनियर वकील अनिल मिश्रा को राहत. याचिका पर सुनवाई कर एक लाख के मुचलके पर किया रिहा.

Gwalior Advocate Anil Mishra bail
अंबेडकर विवाद में सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर : बाबा साहब अंबेडकर विवाद में आखिरकार 5 दिन बाद सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट की स्पेशल डबल बेंच से राहत मिल गई. उच्च न्यायालय ने ना सिर्फ़ उनकी जमानत याचिका पर उनके हक में फैसला सुनाया है बल्कि पुलिस को भी फटकार लगायी.

एक जनवरी की रात हुई थी गिरफ्तारी

ग्वालियर में एक जनवरी को हाईकोर्ट के सीनियर वकील और ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा की बाबा साहब अंबेडकर विवाद में गिरफ़्तारी के बाद से ही माहौल गर्म बना हुआ था. 02 जनवरी को डिस्ट्रिक एंड सेशन कोर्ट में पुलिस ने अनिल मिश्रा और उनके साथ गिरफ़्तार लोगों को पेश किया था. जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी .

Gwalior Advocate Anil Mishra bail
हाई कोर्ट से सीनियर वकील अनिल मिश्रा को राहत (ETV BHARAT)

हाई कोर्ट ने हिरासत में लेने को गलत माना

इसके बाद जब हाई कोर्ट में लगायी गई जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ती गई. पिछले 5 दिन से अनिल मिश्रा को न्यायिक हिरासत में रखा गया था. बुधवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अनिल मिश्रा के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें राहत मिली.

याचिकाकर्ता की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक के मुताबिक "उच्च न्यायालय ने बाबा साहब अंबेडकर विवाद में दर्ज एफआईआर को तो सही माना है लेकिन ग्वालियर पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने को ग़लत ठहराया है."

हाई कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना "अनिल मिश्रा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अवैध है. साथ ही पुलिस अधिकारियों से पूछा कि अंबेडकर विवाद का घटनाक्रम SP ऑफ़िस और IG ऑफ़िस के बाहर का था लेकिन तब उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोका गया. उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ़्तारी के बाद नोटिस देकर छोड़ा जा सकता था लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया."

वकील अनिल मिश्रा को एक लाख के मुचलके पर छोड़ा

याचिकाकर्ताओं के वक़ील और शासन के पक्ष को सुनने के बाद हाई कोर्ट की स्पेशल डबल बेंच ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए अनिल मिश्रा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये की जमानत राशि पर रिहाई के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने एडवोकेट अनिल मिश्रा से भी कहा "जेल से निकलने के बाद वे किसी तरह के प्रदर्शन या जुलूस ना निकालें.