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सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बालवाटिका और कक्षा एक में नामांकन का अवसर, हर क्लास में होंगी 40 सीटें

झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सत्र 2026-27 कक्षा बालवाटिका और कक्षा एक में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

CM SCHOOL OF EXCELLENCE ADMISSION
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 11, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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रांची: राज्य सरकार द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश स्तर की कक्षा बालवाटिका और कक्षा एक में नामांकन लिया जाएगा. दोनों कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में 40-40 बच्चों को नामांकन का अवसर मिलेगा.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से किया जा सकेगा. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर, उसे निर्धारित कार्यालय में जमा कर सकते हैं. आवेदन प्रपत्र का प्रारूप शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा.

प्राथमिकता के आधार पर होगा चयन

नामांकन प्रक्रिया में प्राथमिकता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है. चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले विद्यालय से दो किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके बाद विद्यालय से सात किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों पर विचार किया जाएगा. निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राथमिकता के नियमों के अनुसार चयन किया जाएगा.

आयु सीमा तय

बालवाटिका में नामांकन के लिए वही बच्चे पात्र होंगे, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पांच वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो. वहीं, कक्षा एक में प्रवेश के लिए उन्हीं बच्चों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिन्होंने इसी अवधि में छह वर्ष की आयु पूर्ण की हो. आयु सीमा के बाहर आने वाले बच्चों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

इन जिलों में संचालित हैं स्कूल

वर्तमान में राज्य में कुल छह जिलों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं. इनमें रांची, पाकुड़, खूंटी, धनबाद, साहिबगंज और लातेहार जिले शामिल हैं. विभागीय निर्देश के अनुसार, नामांकन केवल उसी जिले के स्थायी निवासियों के बच्चों के लिए मान्य होगा, जहां संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थित है.

आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य

नामांकन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा. इसके अलावा, चयनित बच्चों के अभिभावकों से संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रधानाध्यापक के समक्ष शपथ पत्र भी लिया जाएगा. जिससे की निवास, आयु और अन्य अर्हताओं की पुष्टि सुनिश्चित की जा सकें.

विज्ञापन के माध्यम से मिलेगी जानकारी

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उपलब्ध सीटों और विद्यालयों के नाम से संबंधित विज्ञापन सभी जिलों की ओर से प्रकाशित किए जाएंगे. विज्ञापन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय विद्यालयवार आवेदन संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजेगा. इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों की विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी.

शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन के अनुसार, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है. नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्राथमिकता आधारित बनाया गया है. जिससे की पात्र बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सकें.

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