गांजा तस्करों को मिली 10-10 साल की सजा, धमतरी कोर्ट ने 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया
बोराई थाना पुलिस ने दोनों तस्करों को 9 जनवरी 2024 को गांजे की खेप के साथ पकड़ा था.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 7, 2026 at 2:34 PM IST
धमतरी: गांजा तस्करी से जुड़े केस में जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 53 किलो गांजा तस्करी के केस में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने दोनों दोषियों को एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. दोनों आरोपियों को जो सजा सुनाई गई है वो सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
गांजा तस्करों को 10 साल की सजा
बोराई थाना पुलिस ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को दोनों गांजा तस्कर गांजे की खेप के साथ पकड़े गए थे. दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए ये खबर मिली थी कि ओडिशा सीमा से होकर एक कार निकली है. कार में गांजा की बड़ी खेप के साथ तस्कर सवार हैं. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नाके पर घेराबंदी की और कार को रुकवाया. कार की तलाशी के दौरान कार कि डिग्गी और सीट के नीचे तीन प्लास्टिक की बोरियों में कुल 53 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था.
एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार
बोराई थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश के सतना निवासी तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा और रीवा निवासी विजय विश्वकर्मा को मौके से गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से गांजा, कार, दो मोबाइल फोन और नकदी सहित कुल 11 लाख 10 हजार 800 की संपत्ति जब्त की गई थी. पुलिस की जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा आज सुनाई.
जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस मामले में तत्कालीन विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने उत्कृष्ट अनुसंधान किया, जिसके कारण न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई. उनके बेहतर कार्य के लिए 500 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है: सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक, धमतरी
तस्करों को पुलिस की चेतावनी
एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि धमतरी पुलिस आगे भी अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
एनडीपीएस एक्ट और उसके प्रावधान
एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.
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