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तुर्कमान गेट हिंसा के पांच आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

तुर्कमान गेट हिंसा मामला
तुर्कमान गेट हिंसा मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 8, 2026 at 7:53 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के पांच आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूजा सुहाग ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट अब इन आरोपियों की जमानत याचिका पर 9 जनवरी, यानी कल सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है उनमें मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर शामिल है. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस ने आज छह और लोगों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद शामिल है. ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है. उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

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