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POCSO COURT; फिरोजाबाद में दोषी को उम्र कैद की सजा, महाराजगंज से आरोपी फरार

फिरोजाबाद की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

पाॅक्सो कोर्ट आर्डर.
पाॅक्सो कोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 8:02 AM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद/महराजगंज : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फिरोजाबाद की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय पॉक्सो प्रथम फिरोजाबाद की न्यायाधीश करुणा सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं महराजगंज में पेशी पर लाया गया नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हिरासत से फरार हो गया.



फिरोजाबाद के लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि प्रकरण थाना नारखी क्षेत्र का है. एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में 21 अक्टूबर 2023 को थाना नारखी में तहरीर दी थी. पुलिस ने सुसंगत धाराओं में राजेश पुत्र मुन्नीलाल निवासी काशीराम कॉलोनी, ग्राम गढ़ी छत्रपति, थाना नारखी के खिलाफ केस दर्ज किया था. विवेचना, पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के साथ अन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.


मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी टूंडला अनिवेश कुमार द्वारा की गई. चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 20 दिनों के भीतर 10 नवंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया. पुलिस ने 23 अक्टूबर 2023 को आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया.


अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक संजीव शर्मा ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए. साथ ही विवेचक अनिवेश कुमार, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही. मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने 28 फरवरी 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हिरासत से भागा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी, सिपाही निलंबित


महराजगंज : श्यामदेउरवा क्षेत्र में पुलिस कस्टडी से पॉक्सो एक्ट के आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि घटना के बाद पूरे जिले में सघन तलाश अभियान चलाया जा रहा है. इस मामले में अभिरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में सिपाही को निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के मुताबिक कुंदुर कप्तानगंज कुशीनगर निवासी किसन साहनी पुत्र रामहरि दिसंबर माह में एक किशोरी को भगा ले गया था. पीड़ित की मां की शिकायत पर तीन दिसंबर 2025 को उसके विरुद्ध पाॅक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शनिवार को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया.

पुलिस अधीक्षक के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं. क्षेत्रीय पुलिस के साथ एसओजी को भी सक्रिय कर दिया गया है. साथ ही जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नेपाल सीमा की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

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