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हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत EWS फ्लैटों की बुकिंग दोबारा शुरू, 25 फरवरी तक मौका, जल्द करें आवेदन

हरियाणा में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बुकिंग फिर से शुरू हो गई है. पात्र लाभार्थी 25 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

EWS Flat Booking Reopens in Faridabad
EWS फ्लैटों की बुकिंग दोबारा शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 21, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद: हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घर उपलब्ध करवा रही है. इसे लेकर 25 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं. इस योजना की जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतबीर मान ने दी.

बुकिंग के लिए खोले गए पोर्टल: सतबीर मान ने बताया कि, "हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई है. योजना के अंतर्गत दिनांक 23 अक्टूबर 2025 की ईडब्ल्यूएस नीति के तहत लाइसेंसधारी बिल्डरों द्वारा विकसित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित प्लॉट/फ्लैटों की बुकिंग के लिए पोर्टल को एक बार फिर खोले दिया गया है. यह पोर्टल 25 फरवरी 2026 तक के लिए पुनः संचालित रहेगा. इस अवधि के दौरान पात्र आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत फ्लैटों की बुकिंग कर सकेंगे. वहीं, फ्लैट बुकिंग के लिए इस लिंक https://consumer.housingpms.org.in/#/login इस पर लॉगइन करके फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं.

पात्र आवेदकों को ऐसे किया जाएगा सूचित: एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी पात्र आवेदकों को पोर्टल पुनः खोले जाने की जानकारी दी जाए. साथ ही जो भी पात्र आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा, ताकि वे निर्धारित अवधि में बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण कर सकें. एडीसी ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर पोर्टल पर जाकर अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें.

ऐसे करें आवेदन: सबसे पहले https://consumer.housingpms.org.in/#/login जाएं. इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. फिर लॉगिन करें. लॉगिन होते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें अपनी जानकारी भरे. इसके बाद उसे सबमिट कर दें. सबमिट होते ही आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा. इस तरह से आपका ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाएगा.

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी: योजना लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें: योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है. परिवार का वार्षिक आय 1लाख 80 हजार रुपए से कम होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक या उसकी पत्नी या बच्चों के नाम से देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदक को अंतोदय यानि गरीब श्रेणी का होना चाहिए. ऐसे में अगर आप भी अपना खुद का घर लेना चाहते हैं तो 25 फरवरी तक आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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