तीन साल के मासूम बेटे की हत्या, आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा, धमतरी जिला कोर्ट का फैसला
धमतरी जिला अदालत ने एक बच्चे के मर्डर केस में पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 19, 2026 at 10:55 PM IST
धमतरी: जिला अदालत धमतरी ने तीन साल के मासूम की हत्या के केस में 11 अगस्त 2026 को अहम फैसला सुनाया है. इस मर्डर केस में अदालत ने आरोपी पिता संजय कुमार मरकाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी नमिता मिंज भास्कर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है.
साल 2025 के मई का मामला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 19 मई 2025 का है. ग्राम आमदी में 3 साल के बच्चे की हत्या की सूचना के बाद दुगली कौहाबाहरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ प्रत्यक्ष एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और भौतिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए.
धमतरी पुलिस ने तेजी से की जांच
जांच के दौरान संजय कुमार मरकाम की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसे 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया. आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लोहे का टंगिया और खून लगे कपड़े बरामद किए गए. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 21 जुलाई 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया. इसके बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया. पुलिस की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और मजबूत अभियोजन के जरिए आरोपियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी है- भावना पांडेय, एसपी, धमतरी
इस मामले की विवेचना दुगली थाना के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नाग ने की थी. पुलिस के मुताबिक उन्होंने साक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से जुटाते हुए विवेचना पूरी की और समय पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. उनकी प्रभावी जांच की पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय ने सराहना की है और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है.

