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धामी कैबिनेट बैठक: उपनलकर्मियों पर बड़ा फैसला, कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट बैठक में उपनल के कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है.

DHAMI CABINET MEETING
धामी कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 2:31 PM IST

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Updated : November 12, 2025 at 3:03 PM IST

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें मुख्य रूप से उपनल कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है. कमेटी बनाने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है. ऐसे में अगले कुछ दिनों में कमेटी का गठन होने के बाद दो महीने का समय कमेटी को दिया जाएगा.

धामी मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव: दरअसल, पिछले कुछ वक्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनलकर्मियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है. उनके न्यूनतम पे स्केल और DA के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी. सीएम इन कमेटी को बनाएंगे जो कमेटी दो महीने में फैसला लेगी. वहीं, उपनल के ऑब्जेक्टिव में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बदलाव किया गया है.

धामी कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

अन्य फैसले:

  1. टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अभी बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की व्यवस्था है. ऐसे में भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म लिए जाने को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है.
  2. उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मिली मंजूरी. जिसके तहत आउटसोर्स के जरिए एक अतरिक्त चालक को रखने पर मिली सहमति.
  3. उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग को गठन को मिली मंजूरी. सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी.
  4. दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी.

आपदा प्रभावित परिवारों को मदद: वहीं, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आई आपदा के प्रभावितों को सहायता से संबंधित फैसला लिया गया है. मृतकों को एसडीआरएफ मद से मिलने वाले चार लाख की धनराशि को 5 लाख किया गया है. पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में तीन लाख और मैदानी क्षेत्र में 2 लाख 80 हजार रुपए देने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख और कच्चे मद की तय धनराशि के साथ एक लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत मद से दिया जाएगा.

अन्य फैसले-

  1. केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता 40 फ़ीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा.
  2. उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान प्रमाण पत्र बनाने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी जिससे तहत परिवारों की एक आईडी बनाई जाएगी. जिसमें राज्य सरकार से परिवारों को के लाभ की पूरी जानकारी होगी.
  3. उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसाहन को मंजूरी.

इसके साथ ही स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नीतियों के लिए पीएमयू के गठन को मंजूरी दी गई है. पीएमयू के गठन का उद्देश्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की ओर से स्वास्थ्य के लिए प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधित शहरी निकायों के तहत संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण करना है.

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Last Updated : November 12, 2025 at 3:03 PM IST