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ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम आदेश की तामील के लिए मंत्री ने बुलाई बैठक, सिर्फ तीन दिन होगी पटाखों की बिक्री

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दे दी है.

सुप्रीम आदेश की तामील के लिए मंत्री ने बुलाई बैठक
सुप्रीम आदेश की तामील के लिए मंत्री ने बुलाई बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 8:38 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जारी आदेश में पटाखों पर लगी पूर्ण पाबंदी में आंशिक राहत दी गई है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठकें बुलाईं जिनकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की. इन बैठकों में दिल्ली सरकार, पुलिस, एमसीडी एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. यह आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का अनुरोध किया था, ताकि परंपरा और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बना रहे.

मंत्री सिरसा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पटाखा विक्रेताओं से भी बातचीत की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट तथा NEERI–PESO के दिशानिर्देशों के अनुसार बिक्री, तय समय सीमा और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए. सिरसा ने कहा अदालत ने हमें राहत दी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है. केवल वही ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे जो प्रमाणित हों और जिन पर QR कोड लगा हो. विक्रेता भी जागरूकता के भागीदार बनें, लोगों को बताएं कि सिर्फ ग्रीन पटाखे और तय समय पर चलाना क्यों जरूरी है. अगर दिल्ली अनुशासन दिखाएगी तो यह अस्थायी राहत भविष्य में स्थायी नियम बन सकती है.

मंत्री ने बुलाई बैठक
मंत्री ने बुलाई बैठक (ETV Bharat)

इन बैठकों में डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल, स्पेशल कमिश्नर (पुलिस) रविंद्र यादव, डीपीसीसी चेयरमैन संदीप कुमार, और PESO, NEERI, MCD, NDMC व दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे जिन पर QR कोड हो, वही बेचें. बिक्री 18 से 20 अक्टूबर 2025 (तीन दिन) तक ही की जा सकेगी. इनकी बिक्री के स्थान जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों द्वारा तय किए जाएंगे.

ग्रीन पटाखों पर पुलिस अधिकारियों की बैठक
ग्रीन पटाखों पर पुलिस अधिकारियों की बैठक (ETV Bharat)

'केवल ग्रीन पटाखे ही मान्य हैं': पर्यावरण मंत्री सिरसा ने आगे कहा, इस दिवाली पटाखा विक्रेता भी हमारे अभियान का हिस्सा हैं. वे लोगों को बताएं कि केवल ग्रीन पटाखे ही मान्य हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनके उपयोग का समय सिर्फ दो घंटे रात में (8 से 10 बजे) और एक घंटा सुबह (6 से 7 बजे) तय किया है. यह छूट फिलहाल अस्थायी है, लेकिन अगर दिल्ली ने अनुशासन और जागरूकता दिखाई तो यह स्थायी भी हो सकती है. दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अस्थायी बिक्री लाइसेंस के आवेदन दो दिनों के भीतर निपटाए जाएं ताकि विक्रेताओं को समय पर अनुमति मिल सके.

दिवाली के बाद दो दिन का समय विक्रेताओं को दिया जाएगा ताकि बचा हुआ माल लौटाया या सुरक्षित तरीके से इसका निपटान किया जा सके. पर्यावरण मंत्री ने कहा, यह साझा जिम्मेदारी का समय है. जनता ने अनुमति मांगी थी, अब नियमों का पालन भी सबको मिलकर करना होगा. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा 14 से 25 अक्टूबर तक हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर की निगरानी की जाएगी और रिपोर्ट सेट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड व सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी, जैसा कि कोर्ट के निर्देश में कहा गया है.

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