दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी बिनय बाबू को कोर्ट ने विदेश जाने की दी अनुमति
राऊज एवेन्यू कोर्ट कोर्ट ने आरोपी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण दाखिल करने का भी निर्देश दिया.

Published : January 9, 2026 at 10:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी बिनय बाबू को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने बिनय बाबू को 14 मार्च से 23 मार्च तक न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी. कोर्ट ने बिनय बाबू को 25 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट जमानत के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही अपनी यात्रा का पूरा विवरण और ठहरने के स्थान का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया.
दरअसल, बिनय बाबू ने अपने व्यापारिक कार्यों के लिए न्यूजीलैंड जाने की अनुमति मांगी थी. याचिका में बिनय बाबू ने कहा था कि वो गुरुग्राम का निवासी है और वो मेसर्स पेर्नॉड रिकार्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का स्थायी कर्मचारी है और फिलहाल वो महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने बिनय की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता वास्तविक लेनदेन को छिपाने का आरोपी रहा है और अपने को बेदाग कहता रहा है.
साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता इस अपराध की साजिश में शामिल रहा है. अगर उसे विदेश जाने की अनुमति मिली तो इससे मामले के ट्रायल पर असर पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से 2023 में ही जमानत मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की कोई भी शर्त नहीं लगाई. इससे पहले 5 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी गौतम मल्होत्रा को दुबई जाने की अनुमति दी थी. इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है.

