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नियमों की अवहेलना पर सैलानियों को हो सकती है जेल, पर्यटक इन बातों का रखें ख्याल

डीसी कुल्लू ने हिमाचल पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

डीसी कुल्लू ने जारी किए आदेश
डीसी कुल्लू ने जारी किए आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 10:20 AM IST

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कुल्लू: शीतकालीन पर्यटन सीजन और नए साल के आगमन के दौरान पर्यटकों एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी कुल्लू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार, जिले में नदियों, खड्डों, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्र में आम जनता, पर्यटकों एवं आगंतुकों के प्रवेश एवं आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है. ये आदेश विशेष रूप से नववर्ष समारोह एवं पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए लागू किया गया है.

शीतकालीन मौसम में कई पर्यटक फोटोग्राफी, सेल्फी एवं मनोरंजन गतिविधियों के लिए नदी तटों एवं नदी तल में प्रवेश कर रहे हैं. विशेषकर बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकर्ण और बंजार उपमंडल में तीर्थन खड्ड के आसपास ऐसे मामले सामने आए हैं. इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर चेतावनियां जारी की जाती रही हैं, लोग जोखिम पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं.

प्रशासन के अनुसार सर्दियों के मौसम में ऊपरी क्षेत्रों से अचानक पानी छोड़े जाने, जलविद्युत परियोजनाओं से डिस्चार्ज, बर्फ जमने, फिसलन भरे तट, कम तापमान एवं धीमी प्रतिक्रिया क्षमता के कारण दुर्घटनाओं एवं डूबने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है. पूर्व में भी ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश के कारण जानमाल की हानि की घटनाएं घटित हो चुकी हैं. इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मानव जीवन की रक्षा के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है. आदेश के तहत केवल प्राधिकृत साहसिक गतिविधियों या आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही प्रवेश मान्य होगा.

आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 8 दिन का कारावास अथवा न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं. ये आदेश शीतकालीन पर्यटन सीजन के दौरान आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, पर्यटकों एवं आगंतुकों से अपील की है कि वो प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

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